नई दिल्ली: महाराष्ट्र में शिव सेना के विभाजन के बाद मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने राजनीतिक दल शिव सेना पर अपना दावा किया है कि चुनाव आयोग के साथ-साथ हाईकोर्ट ने भी माना कि शिंदे का समूह ही असली शिवसेना है, और मामले में शिंदे गुट बॉम्बे हाई कोर्ट तक चला गया. साथ ही कोर्ट ने स्पीकर राहुल नार्वेकर से याचिका पर जवाब देने को कहा और शिंदे गुट ने 14 शिवसेना (यूबीटी) विधायकों को अयोग्य न ठहराने के स्पीकर के फैसले को चुनौती दे दी है.
बता दें कि शिंदे, और शिवसेना नेता भरत गोगावले ने बॉम्बे हाई कोर्ट में याचिका दायर की है, जिसमें जस्टिस गिरीश कुलकर्णी और जस्टिस फिरदोश पुनीवाला की खंडपीठ इस मामले की सुनवाई कर रही है. दरअसल इस मामले में सुनवाई 8 फरवरी को होने वाली है.
स्पीकर नार्वेकर ने 10 जनवरी को अयोग्यता मामले में अपने फैसले की घोषणा की है. ख़बरों के अनुसार शिवसेना के किसी भी गुट से विधायक सदस्यता को कोई खतरा नहीं है, और पूर्व सीएम उद्धव ठाकरे के समर्थक 14 विधायकों को अयोग्य न ठहराए जाने को लेकर असंतुष्ट खेमे ने कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है. शिंदे गुट ने अदालत से कहा कि वो स्पीकर के 10 जनवरी के फैसले की “वैधता और औचित्य” को चुनौती दे रहा है.
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