नई दिल्लीः अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के खिलाफ नागरिक धोखाधड़ी मामले की सुनवाई पूरी हो गई है। माना जा रहा है कि अगले साल की शुरुआत में इस पर निर्णय आ सकता है। दरअसल, इस मामले में डोनाल्ड ट्रंप पर आरोप है कि उन्होंने ऋणदाताओं को धोखा देने के लिए अपनी नेटवर्थ के बारे में गलत जानकारी दी थी।
बता दें कि अगर नागरिक धोखाधड़ी मामले में डोनाल्ड ट्रंप दोषी पाए जाते हैं तो उन पर 25 करोड़ डॉलर का भारी भरकम जुर्माना लग सकता है और साथ ही उनके न्यूयॉर्क में व्यापार करने पर भी रोक लगाई जा सकती है। 2024 के राष्ट्रपति चुनाव के तगड़े दावेदार डोनाल्ड ट्रंप को इससे बड़ा झटका लग सकता है। वहीं ट्रंप अपने ऊपर लगे आरोपों से साफ माना कर रहे हैं और उनका कहना है कि उन्होंने कुछ भी गलत नहीं किया है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, मामले की सुनवाई कर रहे जस्टिस आर्थर एंगोरोन 11 जनवरी 2024 को अपना निर्णय दे सकते हैं।
न्यूयॉर्क की अटॉर्नी जनरल लेटिटिया जेम्स ने बुधवार को एक बयान दिया और बताया कि सुनवाई के दौरान ट्रंप द्वारा की गई धोखाधड़ी का पूरी तरह से खुलासा हुआ। वहीं ट्रंप के वकील क्रिस किसे का कहना है कि 11 हफ्तों तक चली सुनवाई में निश्चित रूप से साफ हो गया है कि कोई धोखाधड़ी नहीं की गई और किसी भी तरह का कोई नुकसान नहीं किया गया। वहीं एंगोरोन कह चुके हैं कि ट्रंप के वित्तीय दस्तावेजों में गड़बड़ी है। साथ ही नवंबर में अपनी गवाही के दौरान ट्रंप ने भी स्वीकार किया था कि उनके वित्तीय विवरणों में संपत्ति का मूल्यांकन गलत था लेकिन इसका बैंकों द्वारा संपत्ति का मूल्यांकन करने पर कोई असर नहीं पड़ा। बता दें कि नागरिक धोखाधड़ी के इस मामले की सुनवाई 2 अक्तूबर को शुरू हुई थी।
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