नई दिल्लीः अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट से तगड़ा झटका लगा है। सुप्रीम कोर्ट ने जल्द सुनवाई करने के ट्रंप की अपील को खारिज कर दिया है। दरअसल, पिछले दिनों निचली अदालत ने डोनाल्ड ट्रंप को राष्ट्रपति चुनाव के लिए अयोग्य करार दिया था। निचली अदालत के फैसले को चुनौती देते हुए ट्रंप ने सुप्रीम कोर्ट का रुख किया और आग्रह किया कि मामले की जल्द सुनवाई की जाए, जिसे सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दिया।
खबरों के अनुसार, कोलोराडो कोर्ट के आदेश को पलटने के लिए डोनाल्ड ट्रंप के पास वक्त है। वह चार जनवरी तक सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर कर सकते हैं। रिपब्लिकन नेता और ट्रंप के सहयोगी माइक जॉनसन ने हाल ही में बताया था कि यह निर्णय पक्षपातपूर्ण है। हमें भरोसा है कि अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट इस निर्णय को रद्द कर देगा। अमेरिकी लोग ही अगले राष्ट्रपति का फैसला करेंगे। वहीं, रिपब्लिकन उम्मीदवार विवेक रामास्वामी ने कोर्ट के फैसले को चुनावी हस्तक्षेप माना है।
साल 2021 में अमेरिकी राष्ट्रपति चुनाव में ट्रंप चुनाव में अपनी जीत हासिल नहीं कर पाए थे। चुनाव नतीजों के बाद ट्रंप के समर्थकों ने 6 जनवरी, 2021 को यूएस कैपिटल (अमेरिकी संसद) पर हमला बोल दिया था। बड़ी संख्या ट्रंप के समर्थक संसद भवन के ऊपर और अंदर घुस आए थे। इस दौरान ट्रंप के समर्थकों ने हिंसा और तोड़फोड़ की थी, जिसमें पांच लोगों की मौत की खबर सामने आई थी। बाद में ट्रंप पर समर्थकों को संसद की तरफ बढ़ने और हिंसा के लिए उकसाने के आरोप लगे थे।
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