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संयुक्त राष्ट्र कोर्ट ने फिलिस्तीनी क्षेत्र पर इजरायल के कब्जे को बताया अवैध, कहा- इसे खत्म होना चाहिए

नई दिल्ली: अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय (आईसीजे) ने शुक्रवार को जारी एक सलाहकारी राय में कहा कि कब्जे वाले फिलिस्तीनी क्षेत्र में इजरायल की निरंतर उपस्थिति अवैध है और इसे जितनी जल्दी संभव हो सके-समाप्त किया जाए.

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संयुक्त राष्ट्र कोर्ट ने फिलिस्तीनी क्षेत्र पर इजरायल के कब्जे को बताया अवैध, कहा- इसे खत्म होना चाहिए
  • July 19, 2024 9:45 pm Asia/KolkataIST, Updated 5 months ago

नई दिल्ली: अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय (आईसीजे) ने शुक्रवार को जारी एक सलाहकारी राय में कहा कि कब्जे वाले फिलिस्तीनी क्षेत्र में इजरायल की निरंतर उपस्थिति अवैध है और इसे जितनी जल्दी संभव हो सके-समाप्त किया जाए. संयुक्त राष्ट्र की शीर्ष अदालत ने कहा कि इजरायल की निपटान नीति और कब्जे वाले फिलिस्तीनी क्षेत्रों में प्राकृतिक संसाधनों का दोहन अंतरराष्ट्रीय कानून का उल्लंघन है.

इसने यह भी कहा कि इज़राइल को फिलिस्तीनी क्षेत्रों पर कब्जे के कारण हुए नुकसान की भरपाई करनी चाहिए, वेस्ट बैंक और पूर्वी येरुशलम में इजरायली बस्तियों के निर्माण और विस्तार, इन क्षेत्रों पर कब्ज़ा और चल रहे नियंत्रण, और भेदभावपूर्ण नीतियों के कार्यान्वयन पर प्रकाश डाला गया. वहीं अदालत के 15 न्यायाधीशों के पैनल ने कहा कि इज़राइल द्वारा वेस्ट बैंक और यरूशलेम में बसने वालों का स्थानांतरण, साथ ही उनकी उपस्थिति बनाए रखना, चौथे जिनेवा कन्वेंशन के अनुच्छेद 49 का उल्लंघन करता है. इसके अतिरिक्त इज़राइल द्वारा प्राकृतिक संसाधनों का उपयोग एक कब्जे वाली शक्ति के रूप में अंतरराष्ट्रीय कानून के तहत अपने दायित्वों के साथ असंगत माना गया था.

आईसीजे के अध्यक्ष नवाफ सलाम द्वारा सुनाया गया फैसला, फिलिस्तीनी राज्य के लिए मांगी गई भूमि पर इजरायल के 57 साल के कब्जे की वैधता पर एक गैर-बाध्यकारी सलाहकार राय के हिस्से के रूप में आता है. हालांकि यह निर्णय इज़राइली नीति से अधिक अंतर्राष्ट्रीय राय को प्रभावित कर सकता है, लेकिन यह सीधे तौर पर इज़राइली प्रथाओं में बदलाव नहीं करता है. आईसीजे की राय गाजा में चल रही हिंसा की पृष्ठभूमि और एक अलग मामले में दी गई है जहां इज़राइल पर नरसंहार का आरोप लगाया गया है. अदालत के पिछले फैसलों, जिसमें 2004 का फैसला भी शामिल है कि इजराइल का वेस्ट बैंक बैरियर अवैध था.

नेतन्याहू की प्रतिक्रिया

वहीं विश्व न्यायालय के एक फैसले के जवाब में इजरायली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने कहा कि यहूदी लोगों को उनकी ऐतिहासिक मातृभूमि पर कब्जा करने वाला नहीं माना जा सकता है. रॉयटर्स ने नेतन्याहू के हवाले से कहा कि हेग में कोई भी गलत निर्णय इस ऐतिहासिक सच्चाई को विकृत नहीं करेगा, जैसे कि हमारी मातृभूमि के सभी क्षेत्रों में इजरायली बस्ती की वैधता पर सवाल नहीं उठाया जा सकता है.

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