पहले बाहर के किसी व्यक्ति को यूएई में काम करने के लिए नजदीकी पुलिस स्टेशन से किसी भी आपराधिक मामले में संलिप्तता न होने का प्रमाण बनवाना होता है. लेकिन यूएई ने इस नियम को बदल दिया है यानि अब यूएई के वीजा के लिए इस पुलिस क्लीयरेंस सर्टीफिकेट की जरूरत नहीं होगी.
नई दिल्ली. संयुक्त अरब अमीरात में काम करने के लिए मिलन वाले वीजा के लिए अच्छे आचरण का प्रमाण पत्र देना अब आवश्यक नहीं होगा. इस फैसले से वहां जाने वाले हजारों भारतीय कामगारों को फायदा हुआ है. यूएई के मानव संसाधन मंत्रालय ने रविवार को घोषणा की कि इस नियम को 1 अप्रैल से लागू किया जाएगा. वीजा के लिए पुलिस क्लीयरेंस सर्टीफिकेट के नाम से पहचाने जाने वाले दस्तावेज को 4 फरवरी से आवश्यक कर दिया गया है.
इससे पहले किसी भी भारतीय को यूएई में काम करने के लिए नजदीकी पुलिस स्टेशन से किसी भी आपराधिक मामले में संलिप्तता न होने का प्रमाण बनवाना होता है. दिल्ली में यूएई वीजा केंद्र के निदेशक रेहाब अली अल मंसूरी ने कहा कि सभी को ये सूचित किया जाता है कि यूएई कंसूलर सेक्शन में 02/04/2018 से पुलिस क्लीयरेंस सर्टीफिकेट की जरूरत नहीं होगी.
यूएई दूतावास के अधिकारियों ने कहा कि ये नया नियम कुछ सार्क देशों पर लागु होगा जिसमें भारत और पाकिस्तान भी शामिल हैं. भारत में यूएई के 3 दूतावास हैं जो कि दिल्ली, मुंबई और तिरुवंतपुरम में हैं. दिल्ली के दूतावास ने पिछले साल 50,000 वीजा जारी किए थे. जबकि कुल 16 लाख वीजा जारी किए गए. यूएई में फिलहाल लगभग 26 लाख भारतीय रह रहे हैं. गल्फ न्यूज ने कहा है कि ये नया नियम यूएई की केबिनेट द्वारा बनाया गया है. हालांकि पुलिस क्लीयरेंस सर्टीफिकेट नाम के दस्तावेज के आने से कई देशों में भ्रम की स्थिति बन गई है.
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