नई दिल्ली, पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री और पीटीआई के अध्यक्ष इमरान ख़ान के ख़िलाफ़ अवमानना की कार्रवाई की मांग वाली याचिका को सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दिया है. मालूम हो पाकिस्तान के पूर्व वजीर-ए-आला के खिलाफ पिछले दिनों सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दर्ज़ की थी. इस याचिका में पीटीआई की आज़ादी मार्च को लेकर सुप्रीम कोर्ट के आदेशों का उल्लंघन करने का आरोप लगाया गया था.
इस मामले में बुधवार को सुप्रीम कोर्ट ने अपना फैसला सुनाया है. जहां चीफ़ जस्टिस उमर अता बंदियाल की अध्यक्षता में पांच सदस्यों की बेंच ने अपना आदेश दिया है. बता दें, एक दिन पहले ही सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया था कि केंद्र सरकार और पीटीआई बातचीत के लिए समितियां बनाएं। कोर्ट ने आगे कहा, यह समितियां बुधवार को रात 10 बजे मिलें ताकि पीटीआई का राजधानी तक शांतिपूर्ण और सुरक्षित लॉन्ग मार्च सुनिश्चित किया जा सके. हालांकि कोर्ट के इस आदेश को लेकर दोनों ही पक्षों ने किसी भी कमेटी का गठन नहीं किया. दोनों पक्षों पर ही एक-दूसरे से बातचीत करने के लिए ना पहुंचने का आरोप लगाया.
कोर्ट द्वारा इस आदेश के एक दिन पहले यानी मंगलवार को दिए गए आदेश को लेकर दोनों पक्षों की इस्लामाबाद में चीफ़ कमिश्नर के कार्यालय में मुलाक़ात नहीं हुई. बता दें, सरकार की याचिका में रैली को लेकर शिकायत है कि कोर्ट ने सरकार को रैली के लिए एच-9 जगह देने का आदेश दिया था लेकिन विरोध प्रदर्शन डी-चौक से शुरू हुए. यह इलाका इस्लामाबाद का रेड ज़ोन है, जहां महत्वपूर्ण सरकारी भवन हैं. फिलहाल इस प्रदर्शन को देखते हुए इन संवेदनशील भवनों की सुरक्षा की कमान सेना के हाथों में है. इस समय (बुधवार को) इमरान खान अपने हज़ारों समर्थकों के साथ इस्लामाबाद पहुँच गए.
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