नई दिल्ली, पाकिस्तान के नए प्रधानमंत्री शहबाज़ शरीफ अब कानूनी पचड़े में पड़ते नज़र आ रहे हैं. जहां अब लाहौर की एक अदालत ने उनके खिलाफ अदालत में हाजिर होने के आदेश दिए हैं. ये आदेश पीएम शहबाज़ से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में दिया गया है. जहां पीएम शहबाज़ समेत सभी अभियुक्तों को कोर्ट में 14 मई को हाजिर होना है. 14 मई के दिन ही सभी आरोपियों के खिलाफ चार्जशीट दाखिल की जाएगी.
जानकारी के मुताबिक पिछले दिनों पीएम शहबाज़ शरीफ को लाहौर की एक अदालत ने कोर्ट में पेश होने के मामले में छूट दी थी. साथ ही लाहौर की विशेष अदालत ने पीएम की अपील पर उन्हें अंतरिम ज़मानत भी दे दी थी, लेकिन अब इसी मामले को लेकर अदालत ने अपना एक और फैसला सुना दिया है. अदालत ने कहा है कि अब मनी लॉन्ड्रिंग मामले में सभी अभियुक्तों को 14 मई को अदालत में हाज़िर होना होगा। 14 मई के अलावा आगे इस मामले में और कोई तारिख नहीं दी जाएगी.
बीते दिनों शाहबाज़ ने खुद को व्यक्तिगत पेशी से छूट दिए जाने को लेकर न्यायलय में याचिका दायर की थी. इस याचिका में उन्होंने अपने लिए और अपने बेटे हमज़ा के लिए अग्रिम जमानत को आगे बढ़ाने की अपील की थी. अब इस याचिका को फेडरल इंवेस्टीगेशन एजेंसी (एफआईए) द्वारा मंजूर कर लिया गया था. अब लाहौर की विशेष अदालत ने अपना फैसला फिर सुना दिया है. जिसमें पीएम की कोर्ट में पेशी होनी आवश्यक है.
एफआईए द्वारा साल 2020 के नवंबर में भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम और एंटी मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट की कई धाराओं में पाकिस्तान के नए प्रधानमंत्री बनने जा रहे शहबाज़ और उनके दोनों बेटों हमज़ा और सुलेमान पर केस दर्ज़ किया गया था. हालाँकि सुलेमान इस समय फरार है और ब्रिटेन में रह रहा है. वहीं दोनों बाप बेटे शाहबाज़ और हमजा पर कार्यवाही जारी है.
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