नई दिल्ली. अमेरिका में सुप्रीम कोर्ट ने राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प प्रशासन को मेक्सिको के साथ की सीमा पर दीवार का निर्माण करने के लिए पेंटागन फंड्स के इस्तेमाल करने का रास्ता साफ कर दिया है. सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को कहा कि वह निचली अदालत द्वारा लगाई गई धनराशि पर रोक हटा देंगे. सुप्रीम कोर्ट की कार्रवाई का मतलब है कि ट्रम्प प्रशासन निधियों को इस्तेमाल कर सकते हैं और इसके द्वारा दिए गए चार अनुबंधों पर काम शुरू किया जा सकता है. सुप्रीम कोर्ट की पांच जजों की बैंच में से चार जजों ने निर्माण शुरू करने की अनुमति दे दी. एक जज इसके खिलाफ रहे.
न्यायमूर्ति ब्रेयर, जो फैसले से असहमत रहे, ने लिखा कि अदालत को यह मानते हुए प्रतिस्पर्धा के दावों का आकलन करना था कि क्या यह निचली अदालत की रोक को रोक सकते हैं. इस पर रोक लगाने से पर्यावरण के लिए अपूरणीय क्षति हो सकती है, जबकि इसे नकारने से सरकार को अपूरणीय क्षति हो सकती है. उन्होंने कहा कि इसने निर्माण अनुबंधों को अंतिम रूप दिया होगा, लेकिन निर्माण को नहीं. प्रशासन ने दावा किया था कि यदि 30 सितंबर से पहले निर्माण के लिए अपने अनुबंधों को अंतिम रूप देने में विफल रहा, जो कि वित्तीय वर्ष का अंत है, तो निधि कोषागार को वापस कर दी जाएगी.
न्याय विभाग ने फैसले का स्वागत किया – प्रवक्ता एलेक्सी वोल्तोनिस्ट ने एक बयान में कहा कि विभाग इस बात से प्रसन्न था कि उच्चतम न्यायालय ने माना कि निचली अदालतों को दक्षिणी सीमा पर दीवारों का निर्माण रोकना नहीं चाहिए. एक ट्रायल कोर्ट ने मई के शुरु में निधियों को फ्रीज कर दिया था. इस कारण सरकार को एरिजोना, कैलिफोर्निया और न्यू मैक्सिको में बैरियर के मौजूदा वर्गों को बदलने के लिए रक्षा विभाग के धन में लगभग 2.5 बिलियन डॉलर का इस्तेमाल करने से रोक दिया था.
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