Putin War Criminal नई दिल्ली, Putin War Criminal रूस द्वारा यूक्रेन पर किये गए हमले में अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडन द्वारा रूस के राष्ट्रपति पुतिन को युद्ध अपराधी बताया था. उन्होंने ऐसा रूस द्वारा यूक्रेन पर किये गए हमलों के तरीकों को लेकर कहा. आज हम आपको बताएंगे की आखिर ये युद्ध अपराधी होता […]
नई दिल्ली, Putin War Criminal रूस द्वारा यूक्रेन पर किये गए हमले में अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडन द्वारा रूस के राष्ट्रपति पुतिन को युद्ध अपराधी बताया था. उन्होंने ऐसा रूस द्वारा यूक्रेन पर किये गए हमलों के तरीकों को लेकर कहा. आज हम आपको बताएंगे की आखिर ये युद्ध अपराधी होता क्या है और इसके क्या नियम हैं.
युद्ध अपराधी की अपनी परिभाषा और नियम होते हैं. किसी भी व्यक्ति को आप ऐसे ही युद्ध में अपराधी नहीं ठहरा सकते. साथ ही इस बात की भी प्रक्रिया है कि आखिर कौन होता है युद्ध अपराधी और उसे कैसे सजा देनी चाहिए. बता दें की अब तक अमेरिकन व्हाइट हाउस पुतिन को युद्ध अपराधी कहने से बच रहा था. उनका कहना था कि इसमें जांच और अंतरराष्ट्रीय संकल्प की जरूरत होती है.
जब अमेरिका के राष्ट्रपति बाइडन ने अपने बयान में बीते बुधवार को पुतिन को युद्ध अपराधी बोला तब प्रेस सचिव जेन साकी ने इसको लेकर अपना बयान जारी किया. उन्होंने बताया कि उस समय राष्ट्रपति अपने दिल से बोल रहे थे’ उनकी बात में कोई औपचारिकता नहीं थी. उन्होंने दोहराया, औपचारिक रूप से ‘युद्ध अपराधी’ घोषित करने के लिए एक तय प्रक्रिया होती है. इसके अलावा सिएरा लियोन में संयुक्त राष्ट्र की विशेष अदालत के मुख्य अभियोजक रहे डेविड क्रेन का कहना है कि वास्तव में तो पुतिन एक युद्ध अपराधी है लेकिन राष्ट्रपति इसपर केवल राजनीति रूप से बोल रहे थे.
युद्ध अपराधी होने का इलज़ाम केवल उस व्यक्ति पर लगाया जा सकता है, जिसने विश्व नेताओं द्वारा निर्धारित किये गए सशस्त्र संघर्ष के कानूनों का उलंघन किया हो. बता दें किसी भी युद्ध में ये तय होता है कि कोई देश किस तरह व्यवहार करेगा और किस तरह नहीं. द्वितीय विश्वयुद्ध के बाद पिछली सदी में ज़रुरत के तौर पर इन नियमों को सुधारा गया और इनका विस्तार किया गया. इन नियमों का उद्देश्य आम लोगों को लड़ाई में भागीदारी करने से रोकना है. इस बात को भी पहले से तय किया जाता है कि किन लोगों को निशाना बनाया जाना है और किन लोगों को नहीं.
युद्ध अपराधियों के आपराधिक दायरे में ‘गंभीर उल्लंघनों’ में जानबूझकर हत्या करना और व्यापक विध्वंस को शामिल किया गया है. इसमें जानबूझकर आम नागरिकों को निशाना बनाना, मानव ढाल का इस्तेमाल भी शामिल है. इसके अलावा किसी देश पर हमले के दौरान. हत्या, तबाही, जबरन स्थानांतरण, प्रताड़ना, दुष्कर्म और यौन गुलामी को भी युद्ध अपराध के क्षेत्र में रखा गया है.