पाकिस्तान में रेप की सजा: नपुंसक बनाने का प्रावधान, जानें क्या है कानून

पाकिस्तान में महिलाओं की स्थिति बेहद खराब है। यहाँ रेप के मामलों में अधिकतर अपने ही परिवार के सदस्य शामिल होते हैं। पाकिस्तानी पत्रकार

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पाकिस्तान में रेप की सजा: नपुंसक बनाने का प्रावधान, जानें क्या है कानून

Anjali Singh

  • July 28, 2024 6:34 pm Asia/KolkataIST, Updated 4 months ago

Pakistan Rape Law: पाकिस्तान में महिलाओं की स्थिति बेहद खराब है। यहाँ रेप के मामलों में अधिकतर अपने ही परिवार के सदस्य शामिल होते हैं। पाकिस्तानी पत्रकार हामिद मीर ने एक टीवी कार्यक्रम में बताया कि पाकिस्तान में बलात्कार के 82% आरोपी पीड़ित के परिवार से ही होते हैं, जिसमें पिता, भाई, दादा, चाचा, नाना, मामा और फूफा शामिल हैं। एक रिपोर्ट के मुताबिक, पाकिस्तान में हर 2 घंटे में एक रेप होता है।

पाकिस्तान में रेप की सजा

रेप के बढ़ते मामलों को देखते हुए, पाकिस्तान में 2020 में एक नया कानून लाया गया। इस कानून के तहत रेप के दोषियों को नपुंसक बनाने की सजा का प्रावधान किया गया है। इसे केमिकल कैस्ट्रेशन के जरिए किया जाता है। इस कानून को एंटी रेप ऑर्डिनेंस 2020 कहा जाता है और इसे इमरान खान की कैबिनेट द्वारा मंजूरी दी गई थी।

पीड़ितों की पहचान का खुलासा

पाकिस्तान में रेप पीड़ितों की पहचान का खुलासा करना भी अपराध की श्रेणी में आता है और इसे दंडनीय अपराध माना जाता है। यदि जांच में किसी तरह की लापरवाही होती है, तो जांच करने वाले पुलिस और सरकारी अधिकारियों पर जुर्माना और तीन साल तक की जेल की सजा का प्रावधान है। इसके अलावा, झूठी जानकारी देने वाले अधिकारियों को भी सजा का प्रावधान है।

रोज सामने आते हैं 12 रेप के मामले

2022 में सामने आई एक सर्वे रिपोर्ट के अनुसार, पाकिस्तान में हर 2 घंटे में एक रेप होता है। 2017 से 2021 तक पाकिस्तान में 21,900 महिलाओं के साथ रेप होने की सूचना मिली थी, जिसका मतलब है कि हर रोज 12 महिलाओं का रेप होता है। हालांकि, यह आंकड़े बहुत कम हैं क्योंकि सामाजिक कलंक के डर से ज्यादातर मामले दर्ज नहीं होते।

पाकिस्तान में रेप के मामलों की स्थिति गंभीर है और रेप के दोषियों को नपुंसक बनाने का कानून सख्त कदम है। लेकिन, इसके बावजूद, रेप के मामलों की बढ़ती संख्या और सजा की दर बहुत कम होने से यह साफ होता है कि अभी और प्रयासों की जरूरत है।

 

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