नई दिल्ली: अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को डेमोक्रेटिक पार्टी की प्रदेश सचिव शेन्ना बेल्लोस ने संविधान के विद्रोह संबंधी उपबंध के तहत राष्ट्रपति पद के लिए प्रायमरी निर्वाचन से बाहर कर दिया है. शेन्ना बेल्लोस इस तरह की एकतरफा कार्रवाई करने वाली पहली चुनाव अधिकारी बन गई हैं. इस बीच अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट यह फैसला करने वाला है कि राष्ट्रपति पद का चुनाव लड़ने के लिए डोनाल्ड ट्रंप दोबारा पात्र रहेंगे या नहीं।
डेमोक्रेटिक पार्टी की प्रदेश सचिव शेन्ना बेल्लोस के इस फैसले से पहले इस महीने के शुरुआत में कोलोराडो के सुप्रीम कोर्ट ने डोनाल्ड ट्रंप को 14 वें संशोधन की धारा तीन के तहत वहां निर्वाचन से बाहर कर दिया था. इस फैसले पर तबतक रोक है जबतक अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट इस बात पर फैसला न कर ले कि डोनाल्ड ट्रंप गृहयुद्ध कालीन प्रावधान के तहत चुनाव से वंचित किए जा सकते हैं या नहीं।
बता दें कि यह प्रावधान विद्रोह में शामिल व्यक्ति को किसी पद पर आसीन होने से रोकता है. ट्रंप के चुनाव प्रचार अभियान दल ने कहा है कि माइने की प्रांतीय अदालत में वह बेल्लोस के फैसले को चुनौती देगा। डेमोक्रेटिक पार्टी की प्रदेश सचिव शेन्ना बेल्लोस ने अदालत द्वारा इस पर निर्णय लिए जाने तक अपने फैसले को निलंबित कर दिया है. आखिर में ऐसी संभावना है कि देश की सर्वोच्च अदालत यह तय करेगी कि ट्रंप माइने और अन्य प्रांतों के चुनाव में हिस्सा ले पाएंगे या नहीं।
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