दूसरी बार चीन का अड़ंगा! Hafiz Talha Saheed के बेटे को ब्लैकलिस्ट करने के प्रस्ताव पर लगाई रोक

नई दिल्ली : पाकिस्तान के आतंकवादी संगठन लश्कर-ए-तैयबा (LeT) का प्रमुख और मुंबई हमले के मास्टरमाइंड हाफिज सईद के बेटे हाफिज तलहा सईद को फिलहाल के लिए वैश्विक आतंकी घोषित नहीं किया जाएगा. दरअसल हाफिज तलहा सईद को आतंकवादी डालने के प्रस्ताव पर UN में चीन ने रोक लगा दी है. बीते दो दीयों में […]

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दूसरी बार चीन का अड़ंगा! Hafiz Talha Saheed के बेटे को ब्लैकलिस्ट करने के प्रस्ताव पर लगाई रोक

Riya Kumari

  • October 20, 2022 8:00 am Asia/KolkataIST, Updated 2 years ago

नई दिल्ली : पाकिस्तान के आतंकवादी संगठन लश्कर-ए-तैयबा (LeT) का प्रमुख और मुंबई हमले के मास्टरमाइंड हाफिज सईद के बेटे हाफिज तलहा सईद को फिलहाल के लिए वैश्विक आतंकी घोषित नहीं किया जाएगा. दरअसल हाफिज तलहा सईद को आतंकवादी डालने के प्रस्ताव पर UN में चीन ने रोक लगा दी है. बीते दो दीयों में चीन ने ऐसा दूसरी बार किया है. जहां इससे एक दिन पहले ही चीन ने लश्कर-ए-तैयबा के आतंकी शाहिद महमूद को वैश्विक आतंकीयों की सूची में डालने के प्रस्ताव पर भी रोक लगाई थी.

दूसरी बार किया मना

भारत और अमेरिका ने बुधवार को संयुक्त राष्ट्र में ये प्रस्ताव रखा था. इस प्रस्ताव में हाफिज सईद के बेटे को वैश्विक आतंकी की सूची में डालने की बात कही गई थी. चीन ने अपना विशेषाधिकार इस्तेमाल करते हुए अब इस प्रस्ताव पर रोक लगा दी है. बीते दो दिन में चीन ने ऐसा दूसरी बार किया है. इससे एक दिन पहले भी बीजिंग ने भारत और अमेरिका के पाकिस्तान में मौजूद आतंकियों को वैश्विक आतंकी घोषित करने के प्रस्ताव पर रोक लगाई थी. बीते मंगलवार चीन ने पाकिस्तान के आतंकी शाहिद महमूद को आतंकी घोषित करने से मना कर दिया था.

अल कायदा प्रतिबंध नियम के तहत प्रस्ताव

वहीं चीन ने इस तरह की अड़चन बीते दिनों भी लगाई थी. जहां 4 महीनों में ऐसा 5वीं बार हुआ है. चीन ने 1267 अल कायदा प्रतिबंध समिति शासन के तहत पाकिस्तान स्थित आतंकवादियों को नामित करने के प्रस्तावों को रोक दिया है. बता दें, संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की 1267 अलकायदा प्रतिबंध समिति के तहत आतंकियों को वैश्विक आतंकी सूची में डाल दिया जाता है.

भारत पहले ही कर चुका है घोषित

हाफिज सईद के बेटे हाफिज तलहा सईद की बात करें तो भारत सरकार ने अप्रैल 2022 में इसे आतंकी घोषित कर दिया था. गैरकानूनी गतिविधियां (रोकथाम) अधिनियम 1967 के तहत भारत सरकार ने ये घोषणा की थी. भारत की ये कार्रवाई तब सामने आई जब पाकिस्तान की एक अदालत ने उसे 1 साल की कैद की सजा सुनाई थी. भारत में हमले करवाने के लिए हाफिज तलहा की सक्रिय भूमिका रही है. इन हमलों में अफगानिस्तान में भारतीय संपत्तियों को नुकसान पहुंचाया गया है.

 

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