नई दिल्ली. पाकिस्तान चुनाव आयोग ने तोशखाना मामले में देश के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान की संसद सदस्यता रद्द कर दी है, इसके साथ ही आयोग ने इमरान खान को अगले पांच साल के लिए चुनाव लड़ने के लिए अयोग्य भी ठहरा दिया है, दरअसल, खान पर आरोप है कि उन्होंने प्रधानमंत्री पद पर रहते हुए जो तोहफे लिए थे, उसके बारे में गलत जानकारी दी थी. वहीं, इस मामले में इमरान खान के वकील का कहना है कि वे इस फैसले को इस्लामाबाद हाईकोर्ट में चुनौती देंगे.
तोशाखाना कैबिनेट का एक विभाग है, जहाँ अन्य देशों की सरकारों, राष्ट्रप्रमुखों और विदेशी मेहमानों द्वारा दिए गए बेशकीमती उपहारों को सहेज कर रखा जाता है, नियमों के मुताबिक, किसी दूसरे देशों के प्रमुखों या गणमान्य लोगों से मिले उपहारों को तोशाखाना में ही रखा जाता है.
पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान साल 2018 में पीएम बने थे, उस समय उन्हें अरब देशों की यात्राओं के दौरान वहां के शासकों से महंगे तोहफे मिले थे, साथ ही उन्हें कई यूरोपीय देशों के राष्ट्रप्रमुखों से भी बेशकीमती गिफ्ट मिले थे, जिन्हें इमरान ने तोशाखाना में जमा करवा दिया था, लेकिन फिर बाद में इमरान खान ने तोशाखाना से इन्हें सस्ते दामों पर खरीदा और बड़े मुनाफे में बेच दिया. इस पूरी प्रक्रिया को उनकी सरकार ने बकायदा इजाज़त भी दी थी.
वहीं, इस मामले में पूर्व प्रधानमंत्री ने सुनवाई के दौरान चुनाव आयोग को बताया था कि राज्य के खजाने से इन तोहफों को 2.15 करोड़ रुपए में खरीदा गया था और इन्हें बेचकर उन्हें करीब 5.8 करोड़ रुपये का फायदा हुआ था, इन्हीं तोहफों में से एक Graff घड़ी, कफलिंक का एक जोड़ा, एक महंगा पेन, एक अंगूठी और चार रोलेक्स घड़ियां सहित कई अन्य उपहार भी शामिल थे.
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