Kulbhushan Jadhav Consular Access in Pakistan: पाकिस्तान की जेल में बंद भारतीय नागरिक और पूर्व नौसेना अधिकारी कुलभूषण जाधव को आज यानी सोमवार को पाकिस्तान ने कांसुलर एक्सेस दिया है. भारत ने पाकिस्तान का यह ऑफर स्वीकार भी लिया है. अंतरराष्ट्रीय न्याय अदालत (आईसीजे) ने अपने फैसले में पाकिस्तान को कुलभूषण जाधव को कांसुलर एक्सेस देने के लिए कहा था. पाकिस्तान के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता डॉक्टर मोहम्मद फैसल ने कहा था कि कुलभूषण जाधव को आईसीजे के फैसले, पाकिस्तानी कानून और विएना संधि के अंतर्गत सोमवार 2 सितंबर 2019 को कांसुलर एक्सेस दिया जाएगा. भारतीय अधिकारी दो घंटे तक कुलभूषण जाधव से मिल पाएंगे.
इस्लामाबाद/नई दिल्ली. Kulbhushan Jadhav Consular Access in Pakistan: पाकिस्तान की जेल में बंद भारतीय नागरिक और पूर्व नौसेना अधिकारी कुलभूषण जाधव को आज यानी सोमवार को पाकिस्तान ने कांसुलर एक्सेस दिया है. भारत ने पाकिस्तान का यह ऑफर स्वीकार भी लिया है. अंतरराष्ट्रीय न्याय अदालत (आईसीजे) ने अपने फैसले में पाकिस्तान को कुलभूषण जाधव को कांसुलर एक्सेस देने के लिए कहा था. पाकिस्तान के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता डॉक्टर मोहम्मद फैसल ने कहा था कि कुलभूषण जाधव को आईसीजे के फैसले, पाकिस्तानी कानून और विएना संधि के अंतर्गत सोमवार 2 सितंबर 2019 को कांसुलर एक्सेस दिया जाएगा. भारतीय अधिकारी दो घंटे तक कुलभूषण जाधव से मिल पाएंगे. इस्लामाबाद में भारत के डिप्टी हाई कमिश्नर गौरव आहलूवालिया कुलभूषण जाधव से मुलाकात करने विदेश मंत्रालय के मुख्य दफ्तर पहुंच चुके हैं.
आईसीजे के फैसले के बाद 2 अगस्त को पाकिस्तान ने कुलभूषण जाधव को कांसुलर एक्सेस देने की पेशकश की थी. हालांकि दोनों देशों के बीच इस पर सहमति नहीं बन सकी. पाक चाहता था कि कांसुलर एक्सेस के दौरान जब भारतीय अधिकारी कुलभूषण जाधव से मिले तब पाकिस्तानी अधिकारी भी वहां मौजूद रहेंगे. भारत ने बिना शर्त के कांसुलर एक्सेस की मांग की थी. अब पाकिस्तान आज उन्हें कांसुलर एक्सेस देने पर सहमत हुआ. भारत ने यह ऑफर स्वीकार किया और डिप्टी कमिश्नर गौरव आहलूवालिया को उनसे मिलने भेजा. पहले यह मुलाकात पाकिस्तान विदेश मंत्रालय के मुख्य दफ्तर में होनी थी लेकिन बाद में यह मुलाकात किसी अज्ञात स्थान पर हुई. सुरक्षा कारणों से इसकी जानकारी नहीं दी गई.
Kulbhushan Jadhav Consular Access in Pakistan: ये है पूरा मामला-
पाकिस्तान ने साल 2016 में कुलभूषण जाधव को गिरफ्तार किया था. पाकिस्तान का कहना है कि जाधव एक भारतीय जासूस हैं और भारतीय एजेंसी रॉ के लिए काम करते थे. हालांकि भारत ने पाक के दावे को हमेशा खारिज किया है. भारत का आरोप है कि पाक ने ईरान से जाधव का अपहरण किया था और उन पर जासूसी का आरोप लगाया.
गिरफ्तारी के बाद पाकिस्तान की आर्मी कोर्ट ने कुलभूषण जाधव को फांसी की सजा देने का फैसला सुनाया था. जिसके बाद भारत ने अंतरराष्ट्रीय न्याय अदालत यानी आईसीजे में यह मामला उठाया. बीते 17 जुलाई को आईसीजे ने भारत के पक्ष में फैसला सुनाया और पाक को कड़ी फटकार लगाई.
आईसीजे ने अपने फैसले में कहा कि विएना संधि के अंतर्गत कुलभूषण जाधव को भारतीय कांसुलर एक्सेस दिया जाना था जो कि पाकिस्तान ने नहीं दिया. पाक तुरंत उन्हें कांसुलर एक्सेस दे. साथ ही उन्हें फांसी दिए जाने के फैसले पर भी पुनर्विचार करे.