Pakistan: सोशल मीडिया साइट X को पाकिस्तान में किया गया बैन, हाईकोर्ट ने कहा फैसला वापस ले सरकार

नई दिल्ली: चर्चित सोशल मीडिया साइट X (ट्विटर) पर पाकिस्तान (Pakistan) सरकार ने पाबंदी लगा दी है. सुरक्षा का हवाला देते हुए पाकिस्तान सरकार ने देश में इसी साल फरवरी महीने में X को बैन करने का आदेश दिया था. सरकार के इस फैसले पर सिंध हाईकोर्ट ने बड़ा फैसला सुनाया है. बुधवार को सिंध हाई कोर्ट ने देश के गृह मंत्रालय को एक हफ्ते के अंदर X पर लगे प्रतिबंध को हटाने के लिए कहा है.

17 फरवरी को किया गया था बैन

पाकिस्तान (Pakistan) के एक न्यूज वेबसाइट के मुताबिक, देश में सोशल मीडिया साइट X पर 17 फरवरी से ही बैन है. लियाकत चट्ठा जो कि रावलपिंडी के पूर्व आयुक्त हैं, उन्होंने हाल ही में पाकिस्तान में सम्पन्न हुए आम चुनाव में धांधली का आरोप लगाया था. जिसमें उन्होंने पाकिस्तान के मुख्य चुनाव आयुक्त और मुख्य न्यायाधीश के चुनाव में हुई धांधली में शामिल होने की बात कही थी.

प्रतिबंध लगाना था जरुरी

पाकिस्तान (Pakistan) में एक्स पर लगने वाले बैन का खुलासा दो महीने के बाद हुआ है। यह बैन दो महीने पहले ही लगाया गया था.पाकिस्तान के गृह मंत्रालय की रिपोर्ट में बताया गया है कि, पाकिस्तान (Pakistan) सरकार ने बैन के खिलाफ दायर मुकदमे में अपने फैसले के बचाव में कहा कि, ‘पाकिस्तान सरकार के वैध निर्देशों का पालन करने और एक्स के दुरुपयोग के संबंध में चिंताओं को दूर करने में ट्विटर/एक्स विफल रहा, जिसके कारण यह प्रतिबंध लगाना जरूरी हो गया था’. सरकार ने X साइट पर बैन राष्ट्रीय सुरक्षा, सार्वजनिक व्यवस्था और हमारे देश की अखंडता के हित में लिया था.

गुप्त रिपोर्ट के आधार पर फैसला

पाकिस्तान (Pakistan) सरकार ने कोर्ट को यह भी बताया कि खुफिया एजेंसियों की रिपोर्ट के आधार पर हमने देश भर में अगले आदेश तक X को ब्लॉक करने का आदेश दिया था.

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