नई दिल्ली। पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान को आज इस्लामाबाद की आतंकवाद विरोधी अदालत ने बड़ी राहत दी है. कोर्ट ने 9 मई को देश में हुई हिंसा से जुड़े 9 मामलों में इमरान खान को जमानत दे दी है. इमरान को अदालत ने 8 जून तक जमानत दी है. वहीं, उनकी पत्नी बुशरा बीबी को भी इस्लामाबाद की एक जवाबदेही कोर्ट ने राहत दी है. कोर्ट ने अल-कादिर ट्रस्ट मामले में बुशरा बीबी की गिरफ्तारी पर रोक लगा दी है. अब राष्ट्रीय जवाबदेबी ब्यूरो (NAB) को बुशरा पर 31 मई तक कार्रवाई नहीं कर पाएगा.
बता दें कि इमरान खान से पाकिस्तान सेना काफी नाराज है. 9 मई को देश में जो हिंसा हुई थी, उसमें लाहौर में सेना के कोर कमांडर के घर पर भी तोड़फोड़ हुई थी. इसके साथ ही देश के अलग-अलग हिस्सों में इमरान समर्थकों ने सेना के खिलाफ नारेबाजी की थी. मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, इमरान को दो टूक कहा गया है कि अगर उन्हें कार्रवाई से बचना है तो देश छोड़ना पड़ेगा, वे ऐसा नहीं करते हैं तो उनके खिलाफ आर्मी एक्ट के तहत कार्रवाई की जाएगी.
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