नई दिल्ली: पाकिस्तान के पूर्व पीएम इमरान खान को कल इस्लामाबाद HC से बड़ी राहत मिली है। वहीं HC ने इमरान खान को अल-कादिर ट्रस्ट मामले में सुरक्षात्मक जमानत दे दी है। इसी के चलते इमरान खान को 17 मई तक किसी भी मामले में गिरफ्तार नहीं किया जा सकता है। इसी दौरान पाकिस्तान के पीएम शहबाज शरीफ ने कैबिनेट बैठक बुलाई। इतना ही नहीं शहबाज शरीफ सरकार के 2-3 मंत्रियों ने पाकिस्तान में इमरजेंसी की सिफारिश की है। वहीं इस बीच देश में काफी सियासी हलचल है।
दरअसल पाकिस्तान के पूर्व पीएम इमरान खान 2 दिन की नजरबंदी के बाद शनिवार सुबह लाहौर के जमान पार्क स्थित अपने आवास पर पहुंचे। वहीं पीटीआई समर्थकों ने इस्लामाबाद से लाहौर आते वक्त रास्ते में इमरान का जोरदार स्वागत किया। साथ ही वह कड़ी सुरक्षा के बीच सड़क मार्ग की तरफ से लाहौर आए। उनकी 3 घंटे की यात्रा काफी खतरनाक रही। वहीं इमरान खान ने कहा कि वह जबरन हिरासत में लेने के कृत्य के बारे में पूरे राष्ट्र को जानकारी देंगे। इतना ही नहीं उन्होंने कहा कि हम अपनी रिहाई सुरक्षित करने में सफल रहे।
खबर के मुताबिक पाकिस्तान सेना के रिटायर्ड मेजर आदिल रजा ने ट्विटर पर दावा किया कि इमरान खान समर्थक होने के आरोप में 100 से ज्यादा सैन्य अधिकारियों को उनकी पत्नियों के साथ गिरफ्तार किया है। बताया जा रहा है कि उन सभी से पूछताछ की जा रही है।
दरअसल इमरान खान की गिरफ्तारी के खिलाफ हुए हिंसक प्रदर्शन के कारण इंटरनेट सेवा निलंबित कर दी गई थी। इतना ही नहीं पीटीए ने एक बयान में कहा कि पाकिस्तान में सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म फेसबुक, ट्विटर और यूट्यूब का एक्सेस भी बहाल किया जा रहा है।
पीटीआई चेयरमैन इमरान खान कल शुक्रवार (12 मई) की रात इस्लामाबाद HC परिसर से लाहौर में अपने आवास के लिए रवाना हुए। वहीं इससे पहले इस्लामाबाद HC परिसर में 11 घंटे तक ड्रामा चलता रहा। इमरान खान ने अपनी जमानत पर लिखित फैसला आने तक कोर्ट परिसर के अंदर ही रहने का निर्णय किया था और साथ ही वे आईएचसी में घंटों तक रहे। इमरान को डर था कि बाहर आने के बाद पुलिस उन्हें फिर से गिरफ्तार कर सकती है। इतना ही नहीं HC परिसर छोड़ने से पहले इमरान ने अपने एक बयान में अपने समर्थकों से कहा कि शांतिपूर्ण विरोध प्रदर्शन के लिए तैयार हो जाइए। साथ ही उन्होंने कहा कि मेरी जमानत मंजूर होने के बावजूद मुझे 3 घंटों तक अवैध रूप से हिरासत में रखा गया। इमरान खान का कहना है कि कोर्ट ने उन्हें जमानत दे दी है और उनके खिलाफ कोई मामला नहीं है, फिर भी उन्हें रोक दिया गया।
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