नई दिल्ली: हांगकांग में आज यानी 19 मार्च को एक नया राष्ट्रीय सुरक्षा कानून पारित किया गया. यह कानून सरकार के खिलाफ असहमति जताने वालों के खिलाफ लाया गया है. इस कानून के बारे में विधानमंडल अध्यक्ष का भी बयान सामने आया है. उन्होंने कहा है कि हांगकांग में कानून का पारित होना एक ऐतिहासिक […]
नई दिल्ली: हांगकांग में आज यानी 19 मार्च को एक नया राष्ट्रीय सुरक्षा कानून पारित किया गया. यह कानून सरकार के खिलाफ असहमति जताने वालों के खिलाफ लाया गया है. इस कानून के बारे में विधानमंडल अध्यक्ष का भी बयान सामने आया है. उन्होंने कहा है कि हांगकांग में कानून का पारित होना एक ऐतिहासिक क्षण है।
इस कानून में कई तरह की चीजों के लिए कठोर दंड का प्रावधान है. यह कानून सबसे ज्यादा देशद्रोह और विद्रोह के लिए बनाया गया है. इस नए कानून के तहत देशद्रोही और छोटे अपराधों के लिए भी कई वर्षों की जेल हो सकती है. इतना ही नहीं कुछ प्रावधान ऐसे हैं जिसमें दुनिया के किसी कोने में भी किए गए आपराधिक कार्य के लिए मुकदमा चलाने की अनुमति प्रदान की गई है।
हांगकांग सरकार पहली बार 8 मार्च को बिल लेकर आई थी. उस समय कयास लगाए जा रहे थे कि इस बिल को आसानी से पास करा लिया जाएगा. बिल तो पास हो गया है, लेकिन मुसीबतों का भी सामना करना पड़ा. रिपोर्ट के अनुसार हांगकांग के नए बिल से सबसे ज्यादा उसकी चीन पर पकड़ मजबूत होगी. वहीं इस दौरान नागरिकों के मानव अधिकारों के हनन की बात भी कही गई है।
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