नई दिल्ली, पाकिस्तान की एंटी टेरर कोर्ट ने मुंबई आतंकी हमलों के मास्टरमाइंड और आतंकवादी हाफिज मोहम्मद सईद को टेरर फंडिंग के चलते 31 सालों तक कैद की सजा सुनाई है. आतंकी संगठन लश्कर-ए-तैयबा के संस्थापक हाफिज सईद पर कोर्ट ने 3.4 लाख रुपये का जुर्माना भी लगाया है, साथ ही हाफिज सईद की सारी संपत्ति को जल्द से जल्द जब्त करने के भी आदेश दिए हैं.
जमात उद दावा के प्रमुख हाफिज सईद को दो मामलों में यह सजा सुनाई गई है. हालंकि ये सज़ा मुंबई हमलों के संबंध में नहीं है. पाकिस्तानी मीडिया द्वारा दी गई रिपोर्ट्स के मुताबिक हाफिज सईद को इससे पहले फरवरी 2020 में 11 साल और नवंबर 2020 में 10 साल की सजा सुनाई गई थी. इतना ही नहीं कोर्ट ने हाफ़िज़ सईद की संपत्ति को भी जब्त करने व 1.1 लाख रुपये के जुर्माने का भी आदेश दिया था जिसे अब बढ़ाकर 3.4 लाख कर दिया गया है. वहीं इस मामले में सईद के दो साथियों जफर इकबाल और याहया मुजाहिद को साढ़े दस साल जेल की जेल हुई है, जबकि अब्दुल रहमान मक्की को 6 महीने की ही जेल की सजा सुनाई गई थी.
रिपोर्ट्स के मुताबिक टेररिज्म डिपार्टमेंट ने जुलाई 2019 में हाफिज सईद को गिरफ्तार कर लिया था, वहीं, अमेरिका ने आतंकी हाफिज सईद पर एक करोड़ डॉलर का इनाम भी रखा हुआ है. यूनाइटेड नेशंस ने भी हाफिज सईद को खूंखार आतंकी के रूप में चिन्हित किया हुआ है. बता दें मुंबई हमलों के पीछे हाफ़िज़ सईद का ही हाथ था, इस हमले में तकरीबन 166 मासूमों की मौत हो गई थी.
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