Kulbhushan Jadhav Case: पाकिस्तान की जेल में बंद पूर्व नौसेना अधिकारी कुलभूषण जाधव केस की इंटरनेशनल कोर्ट में सुनवाई के दौरान मंगलवार को पाकिस्तान की ओर से पक्ष रखा गया, जहां पाकिस्तान पक्ष के वकील खावर कुरैशी ने कोर्ट से केस को स्थागित करने की मांग की. हालांकि कोर्ट ने पाकिस्तान को झटका देते हुए केस को स्थागित करने की अपील को खारिज कर दिया.
द हॉग. इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में भारत के पूर्व नौसेना अधिकारी कुलभूषण जाधव की सुनवाई के दौरान पाकिस्तान को बड़ा झटका मिला है. पाकिस्तान की ओर से वकील खावर कुरैशी ने आईसीजे कोर्ट से केस को स्थागित करने की मांग की, जिसे कोर्ट ने खारिज कर दिया. दरअसल बीते दिन पाकिस्तान के एड हॉक जज तसद्दुक हुसैन जिलानी को हार्ट अटैक आ गया था. ऐसे में पाकिस्तान ने कोर्ट से मांग करते हुए अपील की थी कि जब तक नए हॉक जज नियुक्ती नहीं हो जाती है, इस केस की सुनवाई को स्थागित कर दिया जाए.
वहीं पाकिस्तान के एटॉर्नी जनरल मंसूर खान ने आरोप लगाया कि साल 2014 में पाकिस्तान के पेशावर में आर्मी स्कूल हमले में भी भारत का हाथ था. बता दें कि सोमवार को भारतीय वकील हरीश साल्वे ने इस सुनवाई के दौरान अपना पक्ष रखा था जिसके बाद मंगलवार को पाकिस्तान ने अपना पक्ष रखा है. इंटरनेशनल कोर्ट में दलील पेश करते हुए मंसूर खान ने कहा कि जाधाव भारतीय खुफिया एजेंसी रॉ के अधिकारी हैं और उन्हें बलूचिस्तान में हमला करवाने की साजिश के तहत भेजा गया था. अनवर मंसूर खान ने कहा कि कुलभूषण जाधव ने फर्जी नाम पर पासपोर्ट से यात्रा कैसे की, भारत ने इस पर कोई सफाई नहीं दी है.
वहीं पाकिस्तान के वकील खावर कुरैशी ने दावा किया कि इंटनेशनल कोर्ट में भारत की ओर से दी गई सभी दलीलों को कोई तर्क नहीं है. खावर कुरैशी ने आगे कहा कि इस बात के साफ सबूत हैं कि पाकिस्तान में आंतक और तबाही मचाने के लिए भारत ने कुलभूषण जाधव का इस्तेमाल किया.