इस्लामाबाद. पाकिस्तान की एंटी-टेररिज्म कोर्ट ने मुंबई हमले के मास्टरमाइंड आतंकी हाफिज सईद पर आरोप तय कर लिए हैं. लाहौर की एंटी-टेररिज्म कोर्ट ने आतंकी संगठन लश्कर-ए-तैयबा चीफ हाफिज सईद और उसके सहयोगियों को आतंकी फंडिंग मामले में आरोप तय किया है. हाफिज सईद और उसके साथियों के खिलाफ पाकिस्तान के पंजाब में अलग-अलग जगहों पर टेरर फंडिंग के मामले दर्ज हुए थे.
आपको बता दें कि पाकिस्तान की पंजाब प्रांत पुलिस ने हाफिज सईद और उसके संगठन के अन्य आतंकियों के खिलाफ टेरर फंडिंग के 23 मामले दर्ज किए थे. अंतराष्ट्रीय दबाव के चलते आतंकी हाफिज सईद को बीते जुलाई महीने में गिरफ्तार भी किया गया था. अब लाहौर की आतंक निरोधी अदालत ने हाफिज सईद और उसके साथियों के खिलाफ टेरर फंडिग मामले में आरोप तय कर लिए हैं. अदालत ने हाफिज सईद को आंतकी फंडिंग मामले में दोषी माना है.
लाहौर की आतंक निरोधी अदालत के जज अरशद हुसैन भुट्टा ने आदेश देते हुए हाफिज सईद और उसके साथी अब्दुल सलाम बिन मुहम्मद, मुहम्मद अशरफ और जफर इकबाल पर आरोप तय किए हैं. जज भुट्टा ने अभियोजन पक्ष को अदालत के सामने गवाह पेश करने के आदेश भी दिए हैं.
हाफिज सईद वर्तमान में आतंकी संगठन जमात उद दावा का प्रमुख है. फिलहाल वह पाकिस्तान की कोट लोखपत जेल में बंद है. हाफिज सईद और उसके आतंकी संगठन जमात उद दावा पर 2008 मुंबई आतंकी हमले का आरोप है. 26 नवंबर 2008 को मुंबई के ताज होटल और अन्य जगहों पर हुए आतंकी हमले का मास्टरमाइंड हाफिज सईद ही था. इस हमले में कुल 166 लोग मारे गए थे, जिसमें 6 अमेरिकी नागरिक भी शामिल थे.
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