नई दिल्ली: प्रतिबंधित संगठन जमात-उद-दावा का प्रमुख और मुंबई आतंकवादी हमले का सरगना हाफिज सईद इस वक्त पाकिस्तान सरकार की हिरासत में है. इस बीच संयुक्त राष्ट्र ने अपनी नई सूचना में जानकारी दी है कि हाफिज आतंकवाद के सात मामलों में दोषी करार दिए जाने के बाद 78 वर्ष के कारावास की सजा सुनाई गई है. मालूम हो कि भारत ने दिसंबर में पाकिस्तान से संयुक्त राष्ट्र की ओर से प्रतिबंधित आतंकवादी हाफिज सईद को प्रत्यर्पित करने के लिए कहा था. सईदआतंकवाद के अलग-अलग मामलों में भारत में वांटेड है.
संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के प्रतिबंध समिति की संशोधित सूचना में बताया गया है कि हाफिज सईद को दिसंबर 2008 में वैश्विक आतंकवादी घोषित किया गया था. इसके बाद 12 फरवरी 2020 से सईद पाकिस्तान सरकार की हिरासत में है. वो आतंकवाद के वित्तपोषण के 7 मामलों में दोषी करार पाए जाने के बाद 78 साल के कारावास की सजा काट रहा है.
गौरतलब है कि इससे पहले भारतीय विदेश मंत्रालय ने दिसंबर 2023 में पाकिस्तान से आतंकी हाफिज सईद के प्रत्यर्पण का अनुरोध किया था. हालांकि भारत और पाकिस्तान के बीच इस तरह के प्रत्यर्पण के लिए कोई औपचारिक संधि नहीं है. लेकिन अगर दोनों देश चाहे तो मानवता के खिलाफ होने वाली आतंकी घटनाओं को रोकने के लिए ऐसा कदम उठा सकते हैं. वो इस प्रकार के आतंकवादियों पर प्रत्यर्पण के जरिए बहुत हद तक अंकुश लगा सकते हैं.
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