Pakistan: इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने इमरान खान के खिलाफ जारी अरेस्ट वॉरंट को किया रद्द

नई दिल्ली: पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान के सिर से अब गिरफ्तारी की तलवार साफ़ हो गई है. शुक्रवार (१७ मार्च) को इलाहबाद हाईकोर्ट ने उनका गैर जमानती गिरफ्तारी वारंट सस्पेंड कर दिया है और इमरान खान को कोर्ट ने 18 मार्च तक कोर्ट के सामने पेश होने का आदेश दिया है. इसी कड़ी […]

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Pakistan: इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने इमरान खान के खिलाफ जारी अरेस्ट वॉरंट को किया रद्द

Riya Kumari

  • March 17, 2023 7:28 pm Asia/KolkataIST, Updated 2 years ago

नई दिल्ली: पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान के सिर से अब गिरफ्तारी की तलवार साफ़ हो गई है. शुक्रवार (१७ मार्च) को इलाहबाद हाईकोर्ट ने उनका गैर जमानती गिरफ्तारी वारंट सस्पेंड कर दिया है और इमरान खान को कोर्ट ने 18 मार्च तक कोर्ट के सामने पेश होने का आदेश दिया है. इसी कड़ी में अब पूर्व पीएम अरेस्ट वारंट खारिज होने के बाद लाहौर के लिए रवाना हो गए हैं. बता दें, अरेस्ट वारंट ख़ारिज करवाने के लिए पूरे प्रधानमंत्री ने याचिका दायर की थी. इमरान खान के खिलाफ वारंट तोशखाना केस में यह अरेस्ट वारंट जारी हुआ था.

लाहौर के लिए रवाना पूर्व पीएम

कोर्ट ने उन्हें 18 मार्च तक अदालत के सामने पेश होने का मौका दिया है. हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस आमेर फारूक ने अरेस्ट वारंट को रद्द करते हुए कहा कि सत्र अदालत और पुलिस को उन्हें पर्याप्त सुरक्षा देने का भी निर्देश दिया है. अब इमरान खान लाहौर हाईकोर्ट के लिए रवाना हो गए हैं. बता दें, इमरान खान नौ मामलों में सुरक्षात्मक जमानत याचिका पर सुनवाई में हिस्सा लेंगे. यह सुनवाई लाहौर हाईकोर्ट में होने वाली है.उनकी पार्टी के नेता फवाद चौधरी ने बताया है कि इमरान खान लाहौर हाईकोर्ट ये बताने जा रहे हैं कि वह इलाहाबाद हाईकोर्ट में पेश होंगे.

कोर्ट ने की क्या टिप्पणी?

गौरतलब है कि इस गैर जमानती अरेस्ट वारंट को रद्द करते हुए जज ने टिप्पणी की थी कि इमरान खान को फेवर मांगने से पहले बिना किसी शर्त के सरेंडर कर देना चाहिए. वह कई बार सुनवाई से नदारद रहे हैं. हालांकि मंगलवार को जब लाहौर के जमान पार्क स्थित इमरान खान के आवास पर पुलिस उन्हें गिरफ्तार करने पहुंची तो उनके समर्थकों और पुलिस के बीच खूब झड़प हुई. इस दौरान काफी संघर्ष के बाद भी इमरान खान को गिरफ्तार नहीं किया जा सका. लेकिन अदालत के हस्तक्षेप के बाद दोनों ओर से संघर्ष ख़त्म हुआ.

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