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महिलाओं पर अंकुश लगाने के लिए ईरान ने बनाया नया कानून, ‘ढंग’ के कपड़े न पहनने पर मिलेगी फोर्थ डिग्री की सजा

ईरानी संसद ने हाल ही में नया "पवित्रता और हिजाब" कानून पारित किया है। इस नए कानून के तहत अगर कोई महिला सार्वजनिक स्थानों पर अनुचित कपड़े पहने पाई जाती है, तो उसे फोर्थ डिग्री की सजा दी जाएगी।

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Iran New Hijab Law
  • December 6, 2024 8:41 am Asia/KolkataIST, Updated 1 month ago

नई दिल्लीः ईरान में शरिया कानून यानी इस्लामिक कानून का राज चलता है। कानूनों का पालन न करने पर लोगों को सख्त सजा भी दी जाती है। वहीं महिलाओं के पहनावे के लिए बेहद सख्त कानून हैं, जिसके खिलाफ अक्सर महिलाओं द्वारा विरोध प्रदर्शन देखने को मिलता है। हाल ही में देश की संसद ने महिलाओं के पहनावे पर अंकुश लगाने के लिए एक नया कानून पास किया है, जिसे लेकर एक बार फिर दुनिया में ईरान की चर्चा तेज हो गई है। यहां तक की खुद ईरान के राष्ट्रपति ने इस कानून को गलत ठहराया है।

ईरान ने पास किया ‘पवित्रता और हिजाब कानून’

ईरानी संसद ने हाल ही में नया “पवित्रता और हिजाब” कानून पारित किया है। इस नए कानून के तहत अगर कोई महिला सार्वजनिक स्थानों पर अनुचित कपड़े पहने पाई जाती है, तो उसे फोर्थ डिग्री की सजा दी जाएगी। इस विधेयक के पक्ष में ईरानी संसद के 152 सदस्यों ने मतदान किया। जबकि इसके विरोध में केवल 34 वोट मिले। हालांकि, राष्ट्रपति ने खुद इस विधेयक का विरोध किया था।

नए कानून के तहत सख्ती बढ़ेगी

ईरान में लागू किए गए नए हिजाब कानून में सजा में बढ़ोतरी का प्रावधान है। पहले इस कानून का उल्लंघन करने वाली महिला को 10 दिन से 2 महीने की सजा और 5 हजार से 5 लाख रियाल (भारतीय रुपये में 10 से 1 हजार रुपये) का जुर्माना लगाया जाता था।

वहीं, पारित किये गए नए पवित्रता और हिजाब कानून का उल्लंघन करने पर फोर्थ डिग्री की सजा के साथ 5 से 10 साल की कैद का प्रावधान है। वहीं, जुर्माने की राशि बढ़ाकर 18 करोड़ से 36 करोड़ रियाल (36 हजार से 75 हजार भारतीय रुपये) कर दी गई है। ईरान में इस नए कानून के पारित होने के बाद देश में निगरानी सख्त हो जाएगी। सीसीटीवी के जरिए हर जगह पर नजर रखी जाएगी।

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