September 17, 2024
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गाजा में बरसाए जा रहे भारतीय बम! सुप्रीम कोर्ट बोला- हम मोदी सरकार को नहीं रोक सकते

  • WRITTEN BY: Vaibhav Mishra
  • LAST UPDATED : September 9, 2024, 10:53 pm IST

नई दिल्ली: इजराइल को हथियार देने पर रोक की मांग करने वाली याचिका को सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार- 9 सितंबर को खारिज कर दिया. इस याचिका में मांग की गई थी कि इजरायल की हथियार सप्लाई पर भारत रोक लगाए. मामले पर सुनवाई करते हुए सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि हम सरकार की विदेश नीति में हस्तक्षेप नहीं कर सकते हैं.

इस याचिका में क्या कहा गया था

बता दें कि यह याचिका वरिष्ठ वकील प्रशांत भूषण और 10 अन्य लोगों ने दायर की थी. इन्होंने याचिका में कहा था कि कई सारे ऐसे अंतरराष्ट्रीय नियम और ऐसी संधियां हैं, जो वॉर क्राइम करने वाले देशों को हथियारों की सप्लाई करने से रोकने के लिए कहती है. याचिका कर्ताओं ने मामले में रक्षा मंत्रालय को पार्टी बनाया था.

ICJ ने अस्थायी उपाय की बात कही थी

गौरतलब है कि इससे पहले 26 जनवरी को इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस (ICJ) ने गाजा में हमले को लेकर इजरायल के खिलाफ कुछ नियम जारी किए थे. इस नियम में अस्थायी उपाय करने की बात कही गई थी. इन अस्थायी उपायों में फिलीस्तीनी के लोगों पर इजराइल की ओर से की जा रहीं सभी हत्याओं को रोकने की बात शामिल थीं.

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