नई दिल्ली: पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री और PTI मुखिया इमरान खान को अल कादिर ट्रस्ट मामले में एक बार फिर कोर्ट से राहत मिली है. अल कादिर ट्रस्ट भ्रष्टाचार मामले में इमरान खान की जमानत बढ़ा दी गई है. इस्लामाबाद हाईकोर्ट ने इमरान खान की जमानत अगले तीन दिन के लिए बढ़ा दी है. इसके साथ ही उच्च न्यायालय ने इमरान खान को संबंधित अदालत में जाने के निर्देश दिए हैं. न्यायमूर्ति मियांगुल हसन औरंगजेब के नेतृत्व वाली खंडपीठ ने बुधवार को ये आदेश जारी किया है.
अल-कादिर प्रोजेक्ट ट्रस्ट का गठन इमरान खान, उनकी पत्नी बुशरा बीबी, उनके करीबी सहयोगी जुल्फिकार बुखारी और बाबर अवान ने किया था, इस ट्रस्ट का उद्देश्य पंजाब के झेलम जिले की सोहावा तहसील में ‘गुणवत्तापूर्ण शिक्षा’ प्रदान करने का था. इसके लिए अल-कादिर यूनिवर्सिटी को स्थापित किया जाना था. हालांकि इमरान खान और संबंधित लोगों पर आरोप है कि उन्होंने दान की गई जमीन के दस्तावेज़ों में हेरफेर की. यूनिवर्सिटी के लिए दान दी गई जमीन को गैर कानूनी तरीके से इमरान और उनकी बीवी ने हड़प लिया और पाक के सबसे अमीर शख्स मलिक रियाज को गिरफ्तारी का डर दिखाकर अरबों रुपये की जमीन अपने नाम करा ली.
जब 9 मई को अल कादिर ट्रस्ट मामले में इमरान खान की गिरफ्तारी हुई थी तो पूरे पाकिस्तान के कई शहरों में PTI समर्थकों ने हिंसक विरोध प्रदर्शन किए. सड़कों पर उतरकर पीटीआई समर्थकों ने जमकर उत्पात मचाया. रावलपिंडी में पाकिस्तानी सेना के मुख्यालय पर भी हमला हुआ. ये हिंसक भीड़ यहीं नहीं रुकी उपद्रवियों ने लाहौर में आर्मी के कोर कमांडर के घर हमला किया और चोरी कर फरार हो गए. इसके बाद इमरान खान के खिलाफ हिंसा भड़काने, देशद्रोह तथा अन्य गंभीर धाराओं के तहत मामला दर्ज़ हुआ था.
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