नई दिल्ली: पाकिस्तान की जेल में बंद पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान को अब सजा के दौरान थोड़ी राहत मिलेगी. दरअसल पड़ोसी मुल्क की शीर्ष अदालत ने सोमवार को पूर्व पीएम इमरान खान को पंजाब प्रांत के अटोक जेल से निकालकर रावलपिंडी के गैरीसन शहर के उच्च सुरक्षा वाली अदियाला जेल में शिफ्ट करने के आदेश दिए हैं. गौरतलब है कि तहरीक-ए-इस्लाम पार्टी ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट में अगस्त महीने में पूर्व पीएम को अदियाला जेल में शिफ्ट करने की याचिका दायर की थी.
अब इमरान खान को अटोक जेल से निकालकर रावलपिंडी के अदियाला जेल में शिफ्ट करने का निर्देश दिया गया है. ये निर्देश इस्लामाबाद हाई कोर्ट द्वारा दिया गया है. बता दें, इमरान खान को तोशाखाना भ्रष्टाचार मामले में पांच अगस्त से ही अटोक जेल में रखा गया है. कई बार 70 वर्षीय इमरान खान जेल में असुविधा और कीड़ों-मकौड़ों से परेशानी की बात कह चुके हैं. हालांकि उनकी सजा इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने निलंबित कर दी थी लेकिन उन्हें गुप्त दस्तावेजों को लीक करने के मामले को लेकर जेल में ही रखा गया.
13 सितंबर को इमरान खान की रिमांड बढ़ाकर 26 सितंबर तक कर दी गई थी. पूर्व पीएम को इस्लामाबाद अदालत ने तीन साल की सजा सुनाई है. अब अधिकारियों को उन्हें अदियाला जेल में रखने का आदेश दिया गया है.
बता दें कि इसी साल के जुलाई महीने में इमरान खान ने अपनी पत्नी और अपने खिलाफ अदालत में दायर की गई एक याचिका को चुनौती दी थी. इस याचिका में कहा गया था कि इमरान खान ने अपनी पत्नी के इद्दत के दौरान तीसरी शादी की थी. रिपोर्ट के अनुसार इस्लामाबाद के न्यायिक मजिस्ट्रेट कुदरतुल्लाह ने 18 जुलाई को 9 पन्नों का फैसला जारी किया था. जिसमें उन्होंने इमरान खान के अवैध निकाह की याचिका को स्वीकार किया था.
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