नई दिल्ली: पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री रहे इमरान खान(Imran Khan)को एक बड़ी राहत मिली है. इस्लामाबाद हाईकोर्ट ने इमरान खान और उनकी बीवी बुशरा बीबी को तोशाखाना भ्रष्टाचार के मामले में निचली अदालत द्वारा दी गई 14 साल की सजा को निलंबित कर दिया है. पाकिस्तान में आम चुनाव से पहले तोशाखाना उपहारों के भ्रष्टाचार के लिए जवाबदेही अदालत ने दोनों को 14-14 साल की सजा सुनाई थी. इस सजा को इमरान खान और उनकी पत्नी ने उच्च न्यायालय में चुनौती दी थी. इस मामले को मुख्य न्यायधीश आमिर फारुक के साथ दो सदस्यीय पीठ देख रही थी.
हाईकोर्ट ने सोमवार को इमरान खान और उनकी पत्नी बुशरा बीबी की सजा को निलंबित कर दिया है।. इस्लामाबाद हाईकोर्ट ने दोनों जमानत देकर अस्थायी राहत दी. अदालत ने इसके साथ यह भी घोषणा की है कि इमरान खान की दोषसिद्धि के खिलाफ दायर की गई याचिका पर सुनवाई अगले महीने ईद की छुट्टियों काद करेगी. लेकिन इसके बावजूद इमरान खान को जेल से बाहर आने की उम्मीद कम है क्योंकि इमरान के खिलाफ और भी बहुत से केस चल रहे हैं. इमरान खान की बीवी बुशरा के खिलाफ भी एक और मामला चल रहा है इसलिए उनकी भी रिहाई मुश्किल है.
पाकिस्तान के पीएम इमरान खान(Imran Khan) पर तोशाखाना मामले में प्रधानमंत्री पद पर रहते हुए विदेशी दौरों पर मिले महंगे और कीमती तोहफों को अपने पास रखने का आरोप लगाया गया था. पाकिस्तान में तोशाखाना से जुड़े नियमों के मुताबिक सरकारी अधिकारी या कोई नेता उन तोहफों की कीमत को अदा करके अपने पास रख सकता है. उस उपहार को पहले तोशाखान में जमा होना अनिवार्य है. इमरान खान और उनकी बीवी को उपहारों को अपने पद के प्रभाव में महंगे तोहफों को कम कीमत पर हासिल करने का आरोप है.
इमरान खान(Imran Khan) को 30 जनवरी को सिफर मामले में 10 साल की सजा होने के एक दिन बाद ही तोशाखाना भ्रष्टाचार मामले में भी दोषी ठहरा दिया गया था. 2023 में ही उनको तोशाखाना के एक और मामले में सजा दी गई थी. तोशाखानाभ्रष्टाचार का यह मामला उन पर राष्ट्रीय जवाबदेही ब्यूरो ने दायर किया था. साल 2023 के अप्रैल में अपनी सत्ता को गंवाने के बाद से उनको चार अलग-अलग मामलों में दोषी ठहराया गया है. तोशाखाना से जुड़े हुए दोनों मामलों में अब इमरान और उनकी पत्नी को जमानत मिल गई है.
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