नई दिल्ली: पाकिस्तान के पूर्व पीएम इमरान खान गोपनीय दस्तावेज लीक मामले में दोषी ठहराए गए हैं. मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान की एक विशेष न्यायालय ने देश के गोपनीयता कानूनों का उल्लंघन करने से जुड़े ‘साइफर’ मामले में इमरान खान पर आरोप तय किया है. रिपोर्ट के अनुसार इमरान खान के साथ पाकिस्तान के पूर्व विदेश मंत्री शाह महमूद कुरैशी पर भी साइफर मामले में आरोप तय किए गए हैं.
गौरतलब है कि इमरान खान ने पिछले साल के मार्च महीने में पाकिस्तान के दूतावास द्वारा अमेरिका को भेजे गए एक गुप्त राजनयिक केबल ‘साइफर’ को लीक किया था. इस मामले में इमरान खान पर आधिकारिक गोपनीयता अधिनियम का उल्लंघन करने का आरोप लगा था. इसी मामले में पूर्व पीएम की गिरफ्तारी अगस्त महीनें में की गई है. बता दें कि इमरान ने उस उक्त दस्तावेज का इस्तेमाल देश के सामने ये साबित करने के लिए किया था कि उनकी सरकार को अमेरिकी साजिश के तहत गिराया गया था. बता दें कि इस मामले की सुनवाई रावलपिंडी की अदियाला जेल में विशेष न्यायालय के जज अबुल हसनत जुल्करनैन ने की.
गोपनीय दस्तावेज लीक मामले में इमरान खान पर न्यायालय ने आरोप तय कर दिया है. रिपोर्ट के मुताबिक इस मामले की सुनवाई रावलपिंडी की अडियाला जेल में विशेष कोर्ट के जज अबुल हसनत जुल्करनैन ने की. रिपोर्ट के मुताबिक पूर्व पीएम इमरान और पूर्व विदेश मंत्री शाह महमूद कुरैशी ने अपने ऊपर लगाए गए सभी आरोपों को खारिज किया है. उन्होंने खुद को निर्दोष बताते हुए कहा कि इस मामले में उन्हें झूठा फसाया जा रहा है.
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