नई दिल्लीः अमेरिका के उत्तर पूर्वी राज्य मेन के शीर्ष चुनाव अधिकारी ने पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को करारा झटका दिया है। मामला 2021 के कैपिटल हिल दंगे में ट्र्रंप की भूमिका से जुड़ा है। मेन राज्य की सेक्रेटरी ऑफ स्टेट शेना ली बेलोज ने मामले में संवैधानिक विद्रोह के प्रावधान का हवाला देते हुए ट्रंप के खिलाफ निर्णय सुनाया।
इसके तहत ट्रंप 2024 में होने वाले राष्ट्रपति चुनाव की होड़ में शामिल नहीं हो सकेंगे। ऐसे में अब ट्रंप रिपब्लिकन पार्टी के राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार बनने के लिए मेन राज्य में होने वाले प्राथमिक चुनाव में भी हिस्सा नहीं ले सकेंगे। इससे पहले भी कोलोराडो में ट्रंप पर ऐसे ही प्रतिबंध लगाए गए थे। बता दें, निर्णय को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती देने का विकल्प अभी भी क़ायम है।
साल 2021 में अमेरिकी राष्ट्रपति चुनाव में ट्रंप चुनाव में अपनी जीत हासिल नहीं कर पाए थे। चुनाव नतीजों के बाद ट्रंप के समर्थकों ने 6 जनवरी, 2021 को यूएस कैपिटल (अमेरिकी संसद) पर हमला बोल दिया था। बड़ी संख्या ट्रंप के समर्थक संसद भवन के ऊपर और अंदर घुस आए थे। इस दौरान ट्रंप के समर्थकों ने हिंसा और तोड़फोड़ की थी, जिसमें पांच लोगों की मौत की खबर सामने आई थी। बाद में ट्रंप पर समर्थकों को संसद की तरफ बढ़ने और हिंसा के लिए उकसाने के आरोप लगे थे।
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