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नेपाल SC के आदेश के बावजूद भी नहीं छूटा बिकिनी किलर, जेल प्रशासन ने किया रिहाई से मना

नई दिल्ली. बिकिनी किलर के नाम से मशहूर चार्ल्स शोभराज को बीते दिन ही नेपाल की सुप्रीम कोर्ट ने रिहा करना का आदेश दे दिया था लेकिन अब तक उन्हें रिहा नहीं किया गया है. वहीं, आज सर्वोच्च अदालत के आदेश के बावजूद जेल प्रशासन ने चार्ल्स शोभराज को रिहा करने से साफ़ मना कर […]

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नेपाल SC के आदेश के बावजूद भी नहीं छूटा बिकिनी किलर, जेल प्रशासन ने किया रिहाई से मना
  • December 22, 2022 6:31 pm Asia/KolkataIST, Updated 2 years ago

नई दिल्ली. बिकिनी किलर के नाम से मशहूर चार्ल्स शोभराज को बीते दिन ही नेपाल की सुप्रीम कोर्ट ने रिहा करना का आदेश दे दिया था लेकिन अब तक उन्हें रिहा नहीं किया गया है. वहीं, आज सर्वोच्च अदालत के आदेश के बावजूद जेल प्रशासन ने चार्ल्स शोभराज को रिहा करने से साफ़ मना कर दिया. इसके अलावा शोभराज के वकीलों को भी उनसे मिलने नहीं दिया दया.

इस संबंध में जेल प्रशासन का दावा है कि सुप्रीम कोर्ट का फैसला अस्पष्ट है और उसमें यह उल्लेख कहीं भी नहीं किया जाता है कि किस मुकदमे में रिहा करने को कहा गया है. दरअसल चार्ल्स शोभराज पर पहले से ही कई मामले चल रहे हैं और इस समय शोभराज दो विदेशी युवतियों की हत्या के आरोप में उम्र कैद की सज़ा वैसे भी काट रहा है. इसके अलावा शोभराज एक हत्या की कोशिश और जेल में की गई हत्या की कोशिश करने के चलते दोषी पाया गया था. जेल प्रशासन ने सुप्रीम कोर्ट से सबकुछ स्पष्ट होने के बाद ही बिकिनी किलर को छोड़ने की बात कही है.

नेपाल SC ने दिया था रिहाई का आदेश

बीते दिन ही नेपाल की सर्वोच्च अदालत ने चार्ल्स शोभराज को सज़ा पूरी कर लेने की वजह से रिहा करने का फैसला सुनाया था. इस संबंध में नेपाल सुप्रीम कोर्ट के जज सपना प्रधान मल्ला और तिल प्रसाद श्रेष्ठ की बेंच ने शोभराज की रिहाई का आदेश दिया था, दरअसल बीते दिनों शोभराज ने जेल से ही एक याचिका दायर की थी और कहा था कि वो निर्धारित समय से ज्यादा समय जेल में बीता चुके हैं इसलिए उन्हें रिहाई का आदेश दिया जाए, नेपाल की सुप्रीम कोर्ट ने उसकी अर्जी स्वीकार कर ली थी और इसी आधार पर चार्ल्स शोभराज को जेल से रिहा करने का आदेश दे दिया था लेकिन अब जेल प्रशासन ने शोभराज की रिहाई से मना कर दिया है.

 

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