नई दिल्ली: अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को बड़ा झटका लगा है. कोलोराडो कोर्ट ने संवैधानिक विद्रोह खंड का हवाला देते हुए ट्रंप को राष्ट्रपति चुनाव के लिए अयोग्य घोषित कर दिया है. कोर्ट ने अपने फैसले में कहा है कि डोनाल्ड ट्रंप राष्ट्रपति चुनाव में एक योग्य उम्मीदवार नहीं हैं. मालूम हो कि कैपिटल हिल हिंसा को लेकर ट्रंप के खिलाफ यह फैसला सुनाया गया है. मामले की सुनवाई कर रहे 4 जजों में 3 जज ट्रंप की उम्मीदवारी के खिलाफ थे. हालांकि, अभी पूर्व राष्ट्रपति इस मामले में राहत पाने के लिए किसी और अदालत में अपील दायर कर सकते हैं.
बता दें कि अमेरिका के इतिहास में ऐसा पहली बार हुआ है कि संविधान के 14वें संशोधन की धारा-3 का इस्तेमाल कर किसी संभावित राष्ट्रपति उम्मीदवार को अयोग्य ठहराया गया है. कोर्ट ने राज्य सचिव को आदेश जारी कर कहा है कि वह रिपब्लिकन पार्टी के प्राथमिक चुनावों से डोनाल्ड ट्रंप के नाम को बाहर कर दें.
अदालत ने माना है कि डोनाल्ड ट्रंप ने अमेरिका के संविधान के 14वें संशोधन की धारा-3 के मुताबिक अब राष्ट्रपति का पद नहीं संभाल नहीं सकते हैं. हालांकि, ये अदालती आदेश सिर्फ कालारोड राज्य तक ही लागू रहेगा. इस फैसले में अपील करना अभी बाकी है. इसी वजह से फैसले को अगले महीने की 4 तारीख तक होल्ड पर रख दिया गया है.
गौरतलब है कि साल 2020 में कैपिटल हिल पर हिंसा को लेकर ट्रंप के खिलाफ अदालत में सुनवाई चल रही थी. इस दौरान कोर्ट ने डोनाल्ड ट्रंप के चुनाव लड़ने पर रोक लगा दी. बता दें कि कैपिटल हिल में हिंसा 2020 के राष्ट्रपति चुनाव के नतीजे सामने आने के बाद हुई थी. उस वक्त ट्रंप के समर्थकों ने कैपिटल हिल पर धावा बोल दिया था. इस हिंसा में पांच लोगों की जान गई थी.
USA: डोनाल्ड ट्रंप पर लगा 5 हजार डॉलर का जुर्माना, पूर्व अमेरिकी राष्ट्रपति ने जज को बताया पागल
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