इस्लामाबाद. पाकिस्तान के पूर्व राष्ट्रपति परवेज मुशर्रफ के खिलाफ जारी गैर-जमानती वारंट पर इस्लामाबाद उच्च न्यायालय ने बुधवार को रोक लगा दी है. लाल मस्जिद के पूर्व मौलवी अब्दुल राशिद गाजी की कथित तौर पर हत्या के आरोप में मुशर्रफ के खिलाफ यह गैर-जमानती वारंट जारी हुआ था. डॉन ऑनलाइन की रपट के मुताबिक,
इस्लामाबाद उच्च न्यायालय के न्यायाधीश नूरुल हक एन. कुरैशी ने मुशर्रफ को अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश के समक्ष 27 अप्रैल को पेश होने का निर्देश दिया है. पुलिस ने 2013 में मुशर्रफ के खिलाफ लाल मस्जिद में सैन्य अभियान के दौरान मौलवी और उनकी पत्नी की कथित तौर पर हत्या के आरोप में मामला दर्ज किया था.
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