इस्लामाबाद. बेनजीर भुट्टो मर्डर केस में पाकिस्तान की आतंक निरोधी अदालत (ATC) ने अपना फैसला सुनाया. एक दशक से लंबित इस मामले पर सुनवाई करते हुए गुरुवार को कोर्ट ने दो आरोपियों को जेल की सजा दी और पांच को बरी कर दिया. वहीं पाकिस्तान के पूर्व राष्ट्रपति को भगोड़ा घोषित कर दिया है.
पाक मीडिया रिपोर्टस के मुताबिक कोर्ट ने रफाकत, हुसनैन, रशीद अहमद, शेर जमान और एतजाज शाह को रिहा करने का आदेश दिया है.
बता दें कि मामले की सुनवाई बुधवार को ही आतंक निरोधी अदालत में हुई थी, मगर कोर्ट के जज अशगर अली खान ने अपना फैसला सुरक्षित रख लिया था. दो बार पाकिस्तान की प्रधानमंत्री रह चुकीं बेनजीर भुट्टो की 27 दिसंबर 2007 में रावलपिंडी में नृशंस हत्या कर दी गई थी.
इस मामले में पाकिस्तान आतंकी गुट तहरीक-ए-तालिबान के पांच आतंकी और दो वरिष्ठ पुलिस अधिकारी सऊद अजीज़ और खुर्रम शहज़ाद हैदर पर आरोप था. साथ ही परवेज मुशर्रफ पर भी एक टेप पर बधाई देने को लेकर आरोपी हैं.
बता दें कि पीपीपी सरकार ने 2009 में बेनजीर मर्डर केस में फिर से जांच के आदेश दिए और एफआइए के जेआइटी ने जनरल मुशर्रफ, सऊद अजीज और एसएसपी खुर्रम शहजाद को आरोपी बताया था.
गौरतलब है कि पांचों संदिग्धों के खिलाफ मुख्य सुनवाई जनवरी 2008 में शुरू हुई थी, जबकि मुशर्रफ, अजीज तथा शहजाद के खिलाफ सुनवाई फेडरल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी की नई जांच के बाद 2009 में शुरू की गई. इस अवधि में आठ अलग-अलग न्यायाधीशों ने मामले की सुनवाई की.