वॉशिंगटन : अमेरिका ने 6 मुस्लिमों देशों के लोगों और शरणार्थियों को वीजा देने के लिए नए मानदंड तय किए हैं. बुधवार को छह मुसलमान देशों के लिए नए वीजा बैन का ऐलान किया है. इस नए वीजा बैन के तहत उन्हीं शरणार्थियों को अमेरिका का वीजा मिल सकेगा जिनके परिवार का कोई करीबी सदस्य यहां पर रहता है या फिर उसका अमेरिका के साथ कोई बिजनेस करार है.
नई गाइडलाइन्स में ग्रैंड पेरेंट्स, पोते-पोती, चाचा-चाची, भतीजा-भतीजी, ननद, देवर और मंगेतर जैसे अन्य फैमिली मेंबर्स को करीबी रिश्तेदार में शामिल नहीं किया गया है. वीजा के लिए वो अमेरिका में रह रहे अपने पेरेंट्स, बच्चों, पति, दामाद, बहू या भाई-बहन जैसे करीबी रिश्तेदारों के साथ ही संबंधों का सबूत दे सकते हैं.
इन नियमों के बारे में विदेश विभाग का कहना है कि पत्रकारों, छात्रों, कामगारों या फिर प्रोफेसर्स जिनके पास अमेरिका आने का एक औपचारिक आमंत्रण है उन्हें इस बैन से बाहर रखा गया है. लेकिन यह छूट उन लोगों के लिए नहीं होगी जिनका अमेरिका में कोई बिजनेस है या फिर जो किसी अमेरिकी संस्थान से सिर्फ इसलिए जुड़े होते हैं ताकि नियमों से बचा जा सके.
बता दें कि ट्रम्प के प्रेसिडेंट बनने के बाद चुनावी वादे के मुताबिक 27 जनवरी को सात मुस्लिम देशों पर ट्रैवल बैन लगाने वाला एग्जीक्यूटिव ऑर्डर सामने आया था. ऑर्डर के तहत इराक, लीबिया, ईरान, सोमालिया, सूडान, सीरिया और यमन के लोगों समेत सभी शरणार्थियों की यूएस में एंट्री रोक दी गई थी.