न्यूयॉर्क : ट्रंप प्रशासन के ट्रैवल बैन पर फेडरल कोर्ट ने रोक लगा दी है. फेडरल कोर्ट के इस आदेश को ट्रंप प्रशासन के लिए एक झटके के तौर पर देखा जा रहा है. कोर्ट के फैसले के खिलाफ ट्रंप प्रशासन ने सुप्रीम कोर्ट जाने का फैसला किया है.
बता दें कि डोनाल्ड ट्रंप ने अमेरिकी राष्ट्रपति का पद संभालने के बाद ईरान, लीबिया, सोमालिया, सुडान, सीरिया और यमन के नागरिकों के अमेरिका में प्रवेश पर प्रतिबंध लगा दिया था.
संघीय अदालत ने निचली अदालत के उस फैसले को बरकरार रखा, जो रिपब्लिकन प्रशासन को ईरान, लीबिया, सोमालिया, सूडान, सीरिया और यमन के लोगों के वीजा बंद करने से रोकता है. वहीं कोर्ट के इस फैसले पर यूएस के अटॉर्नी जनरल जेफ सेशंस ने कहा है कि कोर्ट के फैसले से ट्रम्प की नेशनल सिक्युरिटी को मजबूत करने की कोशिशों को धक्का लगेगा.
मुस्लिम देशों पर बैन के खिलाफ अमेरिकी निचली अदालत के फैसले पर फेडरल कोर्ट ने 10-3 मुहर लगाते हुए सही ठहराया है. अपीलीय अदालत ने कहा कि ट्रैवल बैन संविधान का उल्लंघन करता है. उस समय ट्रंप प्रशासन ने राष्ट्रीय सुरक्षा को ट्रैवल बैन की वजह बताया था. लेकिन कोर्ट ने इसे रिलीजियस इन्टॉलरेंस और भेदभावपूर्ण करार दिया. बैन जारी रखने के लिए अब ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन सुप्रीम कोर्ट में लड़ाई लड़ेगा.
बता दें कि अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से लाई गई नई वीजा नीति की गूगल के सीईओ सुंदर पिचाई, फेसबुक के सीईओ मार्क जकरबर्ग और नोबेल पुरस्कार विजेता मलाला युसुफजई ने भी निंदा की थी.