इस्लामाबाद : भारतीय महिला उज्मा को इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने भारत लौटने की अनुमति दे दी है. उज्मा ने आरोप लगाया था कि पाकिस्तान में उसकी जबरदस्ती ताहिर नाम के शख्स के साथ शादी करा दी गई थी. जिसके बाद उसने कोर्ट में भारत लौटने की इच्छा जाहिर करते हुए याचिका दायर की थी, जिस पर अब पाकिस्तान ने फैसला सुना दिया है.
इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने उज्मा को भारत लौटने की इजाजत तो दी ही है, साथ ही साथ वाघा बॉर्डर तक फुल सिक्योरिटी देने की भी बात कही है. जस्टिस मोहसिन अख्तर कयानी की अगुआई वाली बेंच ने पुलिस को सिक्योरिटी मुहैया कराने का आदेश दिया है.
कोर्ट ने उज्मा को उसके असली आव्रजन दस्तावेज भी वापस कर दिए हैं जिसे उसके पति ताहिर ने मंगलवार को कोर्ट में जमा कराए थे. रिपोर्ट्स है कि ताहिर ने उज्मा से अकेले में मिलने की इच्छा भी जाहिर की थी जिसे उज्मा ने खारिज कर दिया. कोर्ट ने कहा कि अगर उज्मा नहीं मिलना चाहती है तो उस पर दबाव नहीं डाला जाएगा.
क्या है मामला ?
19 मई को उज्मा ने इस्लामाबाद कोर्ट में भारत लौटने की इच्छा को दोहराते हुए 6 पन्नों का जवाब सौंपा था. उज्मा ने आरोप लगाया था कि गन प्वॉइंट पर जबरदस्ती उसकी शादी ताहिर से कराई गई थी. उसने यह भी दावा किया था कि ताहिर का हलफनामा झूठ पर आधारित है और वह 30 मई के पहले भारत लौटना चाहती है क्योंकि उसके बाद उसका वीजा एक्सपायर हो जाएगा.
उज्मा ने पाकिस्तान में भारतीय उच्चायोग में शरण ले रखी है. उसने कोर्ट में यह कहा है कि वह पाकिस्तान शादी करने नहीं बल्की रिश्तेदारों से मिलने आई थी, लेकिन यहां पाकिस्तानी डॉक्टर से जबरन शादी करा दी गई.