हेग : इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में करीब 18 साल बाद भारत और पाकिस्तान आमने-सामने आ चुके हैं. कुलभूषण जाधव मामले पर हेग की आईसीजे में सुनवाई शुरू हो चुकी है. भारत और पाकिस्तान दोनों को ही इस मामले में अपना पक्ष रखने के लिए डेढ़-डेढ़ घंटे का समय मिला है.
इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में भारत ने कुलभूषण जाधव को पाकिस्तान की ओर से दी गई फांसी की सजा के विरोध में याचिका दायर की थी, जिसके बाद इस मामले पर सुनवाई हो रही है.
भारत ने रखे ये पक्ष
भारत ने इस मामले में कोर्ट में कहा है कि पाकिस्तान ने कुलभूषण जाधव को फांसी की सजा सुनाकर मानवाधिकारों का उल्लंघन किया है और जाधव से मिलने का भी कोई वक्त नहीं दिया गया था और जाधव को बिना न्यायिक मदद दिए ही फांसी की सजा सुना दी गई.
भारत ने कहा कि पाकिस्तान ने फांसी की सजा सुनाकर वियना संधि का उल्लंघन किया है. भारत ने कहा, ‘जाधव को किसी भी तरह की काउंसलर मदद नहीं दी गई थी और जाधव की सुनवाई के बारे में भारत को भी कोई जानकारी नहीं दी गई थी.
– भारत को जाधव से मिलने की अनुमति नहीं दी गई
– भारत ने 16 बार जाधव से मिलने की कोशिश की
– जाधव को राजनयिक मदद नहीं दी गई
– पाकिस्तान ने वियना संधि का उल्लंघन किया
– इस संधि के मुताबिक राजनयिक मिलने का अधिकार है
– बिना न्यायिक जांच के सजा सुना दी गई
– सुनवाई के कोई सबूत भारत को नहीं दिए गए
– भारत को पाकिस्तान की मीडिया से सजा की खबर मिली
– जाधव पर दबाव बनाकर बयान दर्ज किया गया
– भारत जाधव पर लगे सभी आरोपों को खारिज करता है
– पाकिस्तान ने सही से जांच नहीं की
– आनन-फानन में फैसला सुनाया गया है, उसे रद्द किया जाए
– पाकिस्तान ने नागरिक और देश के अधिकारों का उल्लंघन किया है
– जाधव के माता-पिता को पाकिस्तान का वीजा नहीं दिया गया
इस मामले में 11 जजों की बेंच सुनवाई कर रही है. भारत ने 8 मई को आईसीजे में याचिका दायर की थी. बता दें कि पाकिस्तान की एक सैन्य कोर्ट ने पिछले महीने जाधव को कथित तौर पर जासूसी और विध्वंसक गतिविधियों के आरोप में मौत की सजा सुनाई थी. इस मामले में आज सुनवाई होगी और इसका सीधा प्रसारण अदालत की वेबसाइट पर किया जाएगा. प्रसारण वेबटीवी डॉट यूएन डॉट ओआरजी पर भारतीय समय के अनुसार दिन के डेढ़ बजे से होगा.