नई दिल्ली: पाकिस्तान कुलभूषण मामले में अंतर्राष्ट्रीय कोर्ट के फैसले को नकार सकता है. भारतीय मूल के कुलभूषण मामले को लेकर अंतरराष्ट्रीय कोर्ट में 15 मई को सुनावई होनी है, जिसके लिए पाकिस्तान पूरी तैयारी कर ली है.
कोर्ट में पाकिस्तान राष्ट्रमंडल देशों के मामले का हवाला देते हुए केस को अंतर्राष्ट्रीय कोर्ट के अधिकार क्षेत्र से बाहर का मामला बताकर फैसले को नकार सकता है. आपको बता दें कि जाधव को पाक सैन्य कोर्ट ने फांसी की सजा सुनाई है. जिसके बाद भारत सजा पर रोक लगाने के लिए अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में याचिका दायर की थी. जिसकी सुनवाई 15 मई को होगी. इस सुनवाई का सीधा प्रसारण अदालत की वेबसाइट पर किया जाएगा.
पाक दे सकता है ये दलील
मीडिया रिपोर्ट के अनुसार बताया जा रहा है कि पाकिस्तान इस मामले पर अपना तर्क दे सकता है. ‘दुनिया न्यूज’ के अनुसार पाकिस्तान अंतर्राष्ट्रीय कोर्ट को कहेगा कि पाकिस्तान की राष्ट्रीय स्थिरता संबंधित मामले पर इसका कोई अधिकार नहीं है.
ये है पूरा मामला
पाकिस्तान की सैन्य अदालत ने जाधव को जासूसी का दोषी करार देते हुए उसे फांसी की सजा सुनाई है. पाकिस्तान ने जाधव को जासूसी मामले में पिछले एक साल से भी अधिक समय से हिरासत में रखा हुआ है. पाकिस्तान ने जाधव को भारतीय जासूस बताकर गिरफ्तार किया है.