इस्लामाबाद : पाकिस्तानी हाई कोर्ट ने वैलेंटाइन डे मानने और सोशल मीडिया पर इसके प्रचार पर रोक लगा दी है. कोर्ट ने स्वीकार किया है कि वैलेंटाइन डे इस्लाम विरोधी है.
अब्दुल वाहिद नाम एक शख्स ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट में इस मसले पर याचिका दायर की थी. इसके बाद ही यह आदेश दिया गया है. याचिकाकर्ता की दलील की थी कि यह मुस्लिम परंपरा का हिस्सा नहीं है और सोशल मीडिया या अन्य तरह से इसके प्रचार पर रोक लगनी चाहिए.
कोर्ट ने याचिका को स्वीकार करते हुए प्रशासन को वैलेंटाइन डे के आयोजन को रोकने के लिए कार्रवाई करने के आदेश दिए हैं. कोर्ट ने कहा है कि आदेश को तुरंत प्रभाव से लागू किया जाए.
कोर्ट ने पहली बार लगाया प्रतिबंध
इस आदेश के पालन को सुनिश्चित करने के लिए सूचना मंत्रालय, पाकिस्तान इलेक्ट्रॉनिक मीडिया नियामक प्राधिकरण (पीईएमआरए) और मुख्य आयुक्त इस्लामाबाद को नामित किया गया है. सरकार के अलावा प्रिंट और इलैक्ट्रॉनिक मीडिया को भी वैलेंटाइड डे का प्रचार रोकने को लेकर चेतावनी दी गई है.
बता दें कि वैलेंटाइड डे पाकिस्तान में विवादास्पद रहता है और हर साल धार्मिक पार्टियों से जुडे लोग युवाओं को इसे लेकर चेतावनी जारी करते रहते हैं. हालांकि, यह पहली बार है कि कोर्ट ने इसके आयोजन पर प्रतिबंध लगाया है.