इस्लामाबाद: बलूचिस्तान हाई कोर्ट ने पूर्व राष्ट्रपित जनरल परवेज मुशर्रफ के खिलाफ गिरफ्तारी का वॉरंट जारी किया है. 2006 में एक मिलिट्री ऑपरेशन के दौरान हुई बलूचिस्तान के पूर्व राष्ट्रवादी नेता नवाब अकबर बुगती की हत्या के मामले में हाई कोर्ट ने ये वॉरंट जारी किया है.
आतंकवादरोधी कोर्ट ने इस मामले में मुशर्रफ को बरी कर दिया था जिसके बाद अकबर बुगती के बेटे नवाबजादा जमील बुगती ने इस मामले में एक रिव्यू पिटिशन डाली थी. बलूचिस्तान हाई कोर्ट की डिविजनल बेंच ने यह आदेश उसी रिव्यू पिटिशन के बाद जारी किया है. जस्टिस जमाल मंडोखैल और जस्टिस जहीरुद्दीन काकर इस रिव्यू पिटिशन की सुनवाई कर रहे हैं.
मुशर्रफ ने दिया सुरक्षा कारणों का हवाला
सुनवाई के दौरान मुशर्रफ के वकील अख्तर शाह ने कहा कि मुशर्रफ कोर्ट का सम्मान करते हैं लेकिन सुरक्षा कारणों से वो कोर्ट में पेश नहीं हो सकते. इससे पहले बुगती के वकील ने शिकायत की थी कि कोर्ट के कई आदेश दिए जाने के बावजूद मुशर्रफ कोर्ट में पेश नहीं हो रहे हैं. बुगती के वकील की ओर से कोर्ट को बताया गया कि कई आदेशों के बावजूद मुशर्रफ कोर्ट में हाजिर होने में असफल रहे हैं.
कोर्ट ने अपने आदेश में प्रशासन को निर्देश देते हुए कहा कि जब भी मुशर्रफ कोर्ट में पेश हों और उन्हें पूरी सुरक्षा मुहैया कराई जाए. इससे पहले, पाकिस्तान सरकार ने मार्च में मुशर्रफ को इलाज के लिए विेदेश जाने की इजाजत दे दी थी. मुशर्रफ फिलहाल दुबई में हैं.
कौन थे बुगती
बलूच नेता अकबर बुगती की कोहलू जिले में 26 अगस्त 2006 को तारातनी की पहाड़ियों में हत्या हो गई थी. बुगती ने बलूचिस्तान के प्राकृतिक संसाधनों के फायदों से बलूचिस्तान को मरहूम रखने के खिलाफ एक अभियान छेड़ रखा था और बलूचिस्तान की स्वतंत्रता के लिए हथियारबंद आंदोलन चला रहे थे. बुगती की मौत के बाद पाकिस्तान में कई जगह विरोध प्रदर्शन हुए थे.