लंदन. ब्रिटेन में लगातार बढ़ती प्रवासियों की संख्या पर काबू पाने के लिए ब्रिटेन की सरकार ने यूरोपीय संघ (ईयू) से बाहर के लोगों के लिए अपनी वीजा पॉलिसी में बदलाव की घोषणा की है. इस पॉलिसी से बड़ी संख्या में भारतीयों पर, खासकर आईटी सेक्टर से जुडे प्रोफेशनल्स को दिक्कत का सामना करना पड़ सकता है.
गृह मंत्रालय ने जारी किए नए नियम
ब्रिटेन के गृह मंत्रालय की ओर से गुरुवार शाम को जारी किए नए नियम के मुताबिक नए वीजा नियमों के अनुसार, कंपनी के भीतर 2 इंफ्रा-कंपनी ट्रांसफर (आईसीटी) के लिए 24 नवंबर के बाद वीजा आवेदन करने वालों के लिए अनिवार्य वेतन की न्यूनतम सीमा 30 हजार पाउंड की होगी. पहले यह सीमा 20 हजार 800 पाउंड थी.
90 फीसदी वीजाओं पर भारतीय IT पेशेवर तैनात
आईसीटी माध्यम का इस्तेमाल ज्यादातार ब्रिटेन स्थित भारतीय आईटी कंपनियां करती हैं. यूके माइग्रेशन एडवाइजरी कमेटी ने ने पाया कि इस साल की शुरूआत में इस रास्ते से जारी वीजाओं में से लगभग 90 फीसदी वीजाओं पर भारतीय आईटी पेशेवर तैनात हैं.
ब्रिटेन की PM थेरेसा आ रही हैं भारत
ब्रिटेन की प्रधानमंत्री थेरेसा मे के तीन-दिवसीय यात्रा के लिए भारत आ रही हैं. इस पॉलिसी की घोषणा पीएम के रविवार को भारत पहुंचने से कुछ ही दिन पहले की गई है. ब्रिटेन के गृह मंत्रालय ने जारी किए बयान में कहा है कि टियर 2 में लाए गए बदलावों के 2 फेजों में से पहले चरण का ऐलान थेरेसा सरकार ने मार्च में की थी. यह ऐलान स्वतंत्र आव्रजन सलाहकार कमेटी का रिव्यू के बाद की गई थी. यदि इस संदर्भ में इसके विपरीत कोई आदेश नहीं आता है तो इसे 24 नवंबर से लागू किया जाएगा.