7 लोगों ने 14 बार किया गैंगरेप, कोर्ट ने पीड़िता को दे दी 200 कोड़ों और 6 महीने कैद की सजा

सऊदी अरब में कानून कितना कठोर और निर्दयी है, इसकी एक बानगी फिर देखने को मिली है. दरअसल स्थानीय अदालत ने एक 19 साल की गैंगरेप पीड़िता को 200 कोड़े मारने और 6 माह जेल की सजा सुनाई है. पीड़िता पर शरिया कानून तोड़ने का आरोप लगाते हुए यह सजा सुनाई गई है.

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7 लोगों ने 14 बार किया गैंगरेप, कोर्ट ने पीड़िता को दे दी 200 कोड़ों और 6 महीने कैद की सजा

Aanchal Pandey

  • February 24, 2018 12:04 pm Asia/KolkataIST, Updated 7 years ago

रियादः सऊदी अरब में अदालत ने एक 19 साल की गैंगरेप पीड़िता को 200 कोड़े मारने और 6 महीने जेल की सजा सुनाई है. पीड़िता पर शरिया कानून तोड़ने का आरोप लगाते हुए यह सजा सुनाई गई है. अदालत के इस फैसले की चौतरफा निंदा हो रही है. दरअसल पीड़िता का कसूर सिर्फ इतना था कि वह अपने एक पुरुष दोस्त के साथ बाहर निकली थी और फोटो ले रही थी. पीड़िता पर यह भी आरोप है कि उसने मीडिया से बात की, जिसकी वजह से उसकी सजा बढ़ा दी गई है.

सऊदी मीडिया के मुताबिक, साल 2006 में पीड़िता के साथ गैंगरेप हुआ था. वह अपने स्कूल के एक दोस्त के साथ कार में बैठी थी कि तभी दो युवक जबरन उनकी गाड़ी में घुस आए और उन्हें किसी सुनसान इलाके में ले गए. पीड़िता के मुताबिक, 7 लोगों ने उसका गैंगरेप किया था. आरोपियों ने उसके दोस्त को भी बुरी तरह से पीटा. पुलिस में शिकायत के बाद आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया था. पीड़िता अपने साथ हुई दरिंदगी को भुलाते हुए फिर से नई जिंदगी की ओर कदम रख रही थी.

अपने दोस्त के साथ फोटो लेने के लिए बाहर निकलने और मीडिया से बात करने के आरोप में पीड़िता को 200 चाबुक मारने और 6 माह की जेल की सजा सुनाई गई है. सऊदी अरब के शरिया कानून के मुताबिक, स्थानीय महिलाएं अगर घर से बाहर निकलती हैं तो उनके साथ किसी रिश्तेदार खासकर पुरुष का होना जरूरी होता है. ऐसा न करने की दशा में यह कानूनन अपराध है. कनाडा, अमेरिका ने भी इस फैसले की निंदा की है. वहीं कई देशों के मानवाधिकार संगठन भी इसे अधिकारों का हनन बता रहे हैं.

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