इस्लामाबाद. पाकिस्तान के एक प्रस्ताव में पति का विरोध करने पर पत्नी की हल्की पिटाई करने की सिफारिश की गई है. यह प्रस्ताव पाकिस्तान में काउंसिल ऑफ इस्लामिक आइडियोलॉजी (सीआईआई) ने अपने महिला सुरक्षा बिल में दिया है.
काउंसिल ने प्रस्ताव दिया है कि ऐसा तब हो जब पत्नी पति की बात न माने और ऐसा कपड़े न पहने जैसा उसका पति चाहता हो. काउंसिल ने तब भी ऐसा करने को कहा है जब पत्नी धार्मिक वजहों के अलावा और किसी कारण से अपने पति के साथ सोने से इनकार कर दे और संबंध बनाने से इनकार करे.
इतना ही नहीं काउंसिल ने यह भी सुझाव दिया है कि अगर महिला हिजाब नहीं पहनती है तब भी पिटाई की इजाजत दी जानी चाहिए, अपरिचितों से लगाव रखे और आवाज को इतना ऊंचा करे कि अपरिचित उसे सुन लें और पति से पूछे बिना दूसरों को धन दे. हालांकि, संसद इन सिफारिशों को मानने के लिए बाध्य नहीं है.
द एक्सप्रेस ट्रिब्यून में छपी खबर के मुताबिक, यह बिल तब ड्राफ्ट किया गया जब सीआईआई ने पंजाब के विवादास्पद हिंसा से बचाने वाले महिला सुरक्षा ऐक्ट (PPWA) 2015 को गैर-इस्लामिक करार दिया.
सीआईआई अपने प्रस्तावित बिल को अब पंजाब एसेंबली में भेजेगी. जानकारी के अनुसार सीआईआई 20 सदस्यों की एक संवैधानिक संस्था है जो इस्लामिक कानूनों पर पाकिस्तान की संसद को सलाह देती हैं.