USA : 9/11 हमले के पीडित मांग सकेंगे सऊदी अरब से मुआवजा

अमेरिका की सीनेट ने 9/11 हमलों में पीड़ित लोगों को बड़ी राहत पहुंचाने वाला बिल पास कर दिया है. इस बिल के पास होने से हमले के पीड़ित लोग सऊदी अरब की सरकार के खिलाफ मुकदमा दर्ज करा सकते हैं. विक्टिम्स सऊदी अरब की सरकार से हमले के लिए मुआवजे की भी मांग कर सकते हैं.

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USA : 9/11 हमले के पीडित मांग सकेंगे सऊदी अरब से मुआवजा

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  • May 18, 2016 6:34 am Asia/KolkataIST, Updated 9 years ago
वाशिंगटन. अमेरिका की सीनेट ने 9/11 हमलों में पीड़ित लोगों को बड़ी राहत पहुंचाने वाला बिल पास कर दिया है. इस बिल के पास होने से हमले के पीड़ित लोग सऊदी अरब की सरकार के खिलाफ मुकदमा दर्ज करा सकते हैं. विक्टिम्स सऊदी अरब की सरकार से हमले के लिए मुआवजे की भी मांग कर सकते हैं. इस बिल को ‘द जस्टिस अगेंस्ट स्पॉन्सर्स ऑफ टेररिज्म एक्ट या जेएएसटीए’ नाम दिया गया है.
 
अमेरिका की जांच एजेंसियों का मानना है कि 2001 में अमेरिका में हुए अलकायदा के आंतकी हमले में सऊदी अरब के लोगों का हाथ था, और वहां की सरकार ने उन लोगों के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की. 
 
सऊदी अरब की सरकार इस बिल का खासा विरोध कर रही है. उसने इसका विरोध करते हुए अमेरिका को धमकी भी दी थी. सऊदी सरकार ने कहा था कि अगर अमेरिका इस बिल को पास कर देता है तो वह अमेरिका में 750 अरब डॉलर का निवेश वापस ले लेगा.
 
बता दें कि अगर यह बिल कानून बन जाता है तो अमेरिका सरकार विक्टिम्स को मुआवजा देने की जिम्मेदारी से मुक्त हो जाएगी. दो तरह के लोग मुआवजे का दावा कर सकेंगे, पहले वो जो हमले में जख्मी हुए थे, दूसरे वो लोग जिनके रिश्तेदार इस हमले में मारे गए थे.

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