लोकसभा में महिला आरक्षण बिल हुआ पेश, जानें इसकी 5 बड़ी बातें

नए संसद भवन में लोकसभा की कार्यवाही के पहले ही दिन महिला आरक्षण से जुड़ा बिल नारी शक्ति वंदन अधिनियम को पेश किया गया। केंद्रीय कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने इस बिल को पेश किया।

लोकसभा में इस समय 82 महिला सदस्य हैं। इस बिल के कानून बनने के बाद लोकसभा में महिला सदस्यों के लिए 181 सीटें रिजर्व हो जाएंगी।

महिलाओं को लोकसभा और विधानसभाओं में 15 साल के लिए आरक्षण मिलेगा। इसके बाद आरक्षण देने के लिए सरकार को फिर से बिल लाना होगा।

इस बिल को राज्यसभा और राज्यों की विधान परिषद की व्यवस्था में लागू नहीं किया जाएगा

बिल बनने के बाद जो सीटें महिलाओं के लिए आरक्षित नहीं है, वहां से भी महिलाएं चुनाव लड़ सकती है।