नई दिल्ली : दो लोगों का वीडियो सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहा है. ये दोनों लोग ट्रेन के डिब्बे में बैठकर यात्रियों के सामने धूम्रपान करते नजर आ रहे है.
रेलवे अधिनियम के तहत रेलवे परिसर या ट्रेन के अंदर किसी भी प्रकार का नशा करने की मनाही होती है. ऐसा करने पर जुर्माना के साथ जेल तक का सफर तय करना पड़ सकता है. वहीं किसी भी तरह की घटना न हो इसकी वजह से ट्रेन के भीतर ध्रूम्रपान करने पर रोक लगाई है. लेकिन इसके बावजूद कुछ अराजक तत्व अपनी गलत आदतों की वजह से यात्रियों को परेशानी में डाल देते है और रेलवे के नियम का उल्लंघन करते है. फिलहाल ट्रेन में सिगरेट पीना रेलवे अधिनियम की धारा 167 के तहत एक अपराध माना जाता है.
ट्रेन में बैठ के दो युवक रेलवे अधिनियम की धज्जियां उड़ा रहे थे. दोनों युवक खुलेआम यात्रियों के सामने बैठकर घूम्रपान कर रहे थे. उसी बोगी में बैठे एक यात्री ने उनका वीडियो बना लिया और सोशल मीडिया पर अपलोड कर दिया. इस वीडियो को यात्री ने रेल मंत्रालय के आधिकारिक वेबसाइट के साथ रेलवे खानपान और पर्यटन निगम लि. के साथ टैग कर दिया.
वीडियो में दोनों युवकों को धूम्रपान करते हुए देखा जा सकता है. साथी यात्रियों के आपत्ति जताने के बाद भी दोनों युवकों ने सिगरेट पीना बंद नहीं किया. यात्रियों के साथ युवक गाली गलौज करना शुरू कर दिया.
यात्री के ट्वीट का रेलवे ने जवाब देते हुए लिखा कि आप अपना पूरा विवरण हमे दे,हम युवकों पर तुरंत कार्रवाई करेंगे. रेलवे ने कहा कि आप चिंता मत करिए. शीघ्र निवारण के लिए आप 139 पर डायल कर सकते है. वीडियो वायरल होने के बाद लोगों का गुस्सा फूटा और लोगों ने कहा कि युवकों पर तुरंत कार्रवाई होनी चाहिए.
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