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Modi Sirname Case: राहुल गांधी की बरकरार रहेगी सजा या मिलेगी रहता? गुजरात HC का फैसला कल

अहमदाबाद: चार साल पुराने मोदी सरनेम मामले में कांग्रेस के दिग्गज नेता और पूर्व सांसद राहुल गांधी के खिलाफ आया फैसला बरकरार रहेगा या इसमें उन्हें राहत मिलेगी? इस सवाल का जवाब कल मिलने जा रहा है. कल यानी शुक्रवार (7 जुलाई) को गुजरात हाईकोर्ट इस मामले में अपना फैसला सुनाएगी. कोर्ट सुबह 11 बजे […]

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Modi Sirname Case: राहुल गांधी की बरकरार रहेगी सजा या मिलेगी रहता? गुजरात HC का फैसला कल
  • July 6, 2023 9:36 pm Asia/KolkataIST, Updated 1 year ago

अहमदाबाद: चार साल पुराने मोदी सरनेम मामले में कांग्रेस के दिग्गज नेता और पूर्व सांसद राहुल गांधी के खिलाफ आया फैसला बरकरार रहेगा या इसमें उन्हें राहत मिलेगी? इस सवाल का जवाब कल मिलने जा रहा है. कल यानी शुक्रवार (7 जुलाई) को गुजरात हाईकोर्ट इस मामले में अपना फैसला सुनाएगी. कोर्ट सुबह 11 बजे अपना फैसला सुनाएगी जहां केस में आदेश के साथ ही सुबह गुजरात हाईकोर्ट अपने कामकाज की शुरुआत करेगी.

मिली थी दो साल की सजा

दरअसल राहुल गांधी के खिलाफ सूरत की अदालत का फैसला आने के बाद कांग्रेस नेता ने गुजरात हाईकोर्ट में रिव्यू पिटीशन दाखिल की थी. कांग्रेस नेता की याचिका पर गुजरात हाईकोर्ट ने अपना आदेश सुरक्षित रख लिया था. इस मामले में हाई कोर्ट ने छुट्टियों के बाद फैसला सुनाने की बात कही थी. गौरतलब है कि इस मामले में राहुल गांधी को सूरत कोर्ट ने 2 साल की सजा सुनाई थी जिसके खिलाफ उन्होंने गुजरात हाई कोर्ट का रुख किया था. पूरा मामला साल 2019 के लोकसभा चुनाव से पहले एक जनसभा से जुड़ा है. जहां राहुल गांधी ने अपने संबोधन के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर निशाना साधते हुए उनके सरनेम पर टिप्पणी कर दी थी. गुजरात के भाजपा विधायक पूर्णेश मोदी ने इस मामले में राहुल गांधी के खिलाफ केस किया था जिसमें चार साल बाद राहुल गांधी को दो साल की सजा सुनाई गई थी.

चली गई थी सांसदी भी

बता दें कि सूरत कोर्ट ने राहुल गांधी को मानहानि केस मे 2 साल की सजा सुनाई थी, जिसके खिलाफ राहुल गांधी गुजरात हाइकोर्ट गए थे. साल 2019 के चुनाव में जनसभा के दौरान दिए गए राहुल गांधी के बयान के खिलाफ गुजरात के भाजपा विधायक पूर्णेश मोदी ने उनके खिलाफ केस किया था. मोदी सरनेम वाले मामले में इसी साल 23 मार्च को कोर्ट ने राहुल गांधी को 2 साल की सजा सुनाई थी। सजा सुनाए जाने के कुछ देर बाद ही उन्हें 30 दिन की जमानत मिल गई थी। इसके बाद अगले दिन उनकी लोकसभा सदस्यता रद्द कर दी गई थी। राहुल गांधी 2019 के लोकसभा चुनाव में केरल की वायनाड संसदीय सीट से सांसद चुने गए थे।

सूरत सेशंस कोर्ट ने खारिज की याचिका

गौरतलब है कि मानहानि मामले में आज कांग्रेस नेता राहुल गांधी को सूरत कोर्ट से बड़ा झटका लगा था. सूरत की सेशंस कोर्ट ने राहुल गांधी की सजा पर रोक लगाने वाली याचिका खारिज कर दी थी. एडिशनल सेशन कोर्ट जज आरपी मोगेरा ने एक लाइन में राहुल की याचिका खारिज की थी. कोर्ट के फैसले के बाद राहुल गांधी ने हाई कोर्ट जाने का निर्णय लिया था.

 

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