'आप यहां क्यों आए… HC जाओ' सिसोदिया को SC से नहीं मिली राहत

नई दिल्ली: दिल्ली के उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया को सुप्रीम कोर्ट से कोई राहत नहीं मिली है. बता दें, कल यानी (27 फरवरी) को मनीष सिसोदिया की CBI द्वारा गिरफ्तारी के बाद उन्हें दिल्ली के राउज एवेन्यू कोर्ट में पेश किया गया था. इस दौरान CBI ने कोर्ट से सिसोदिया की पांच दिन की रिमांड मांगी थी जिसे कोर्ट ने मंजूर कर दिया था. इसके बाद डिप्टी सीएम ने सुप्रीम कोर्ट में जमानत याचिका दायर की थी. इसके बाद भी सिसोदिया को सुप्रीम कोर्ट से राहत नहीं मिली। अब शीर्ष न्यायालय ने उन्हें हाई कोर्ट का रुख करने के लिए कहा है. अब आम आदमी पार्टी ने सुप्रीम कोर्ट की सलाह के बाद हाईकोर्ट जाने का फैसला किया है.

SC refuses to entertain Delhi Dy CM Manish Sisodia's plea against his arrest by CBI, suggests him to move High Court. pic.twitter.com/P5jh8UmsNJ

— ANI (@ANI) February 28, 2023

 

बता दें, दिल्ली के कथित शराब घोटाला मामले में डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया को रविवार को गिरफ्तार किया गया था. उन्हें आठ घंटे की पूछताछ के बाद CBI ने गिरफ्तार किया था जिसके बाद देश भर में आम आदमी के कार्यकर्ताओं का विरोध प्रदर्शन भी देखने को मिला. इसके बाद अगले ही दिन यानी सोमवार को मानसिंह सिसोदिया को दिल्ली के राउज एवेन्यू कोर्ट में पेश किया गया. इस दौरान CBI ने सिसोदिया की पांच दिन की रिमांड मांगी थी जिसे कोर्ट ने मंजूर कर दिया था. इसके बाद से उपमुख्यमंत्री CBI की रिमांड में है.

क्या बोला सुप्रीम कोर्ट?

मंगलवार को सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली के डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया की गिरफ्तारी पर सुनवाई की थी. यह सुनवाई चीफ जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ और जस्टिस नरसिम्हा की बेंच ने की. इस दौरान सीजेआई ने सख्त रुख अपनाते हुए सिसोदिया पक्ष से सवाल किया कि आप सीधे सुप्रीम कोर्ट क्यों आ गए? सीजेआई ने आगे कहा कि सीधे सुप्रीम कोर्ट आना अच्छी और स्वस्थ परंपरा नहीं है क्योंकि आप हाई कोर्ट जा सकते हैं. आगे CJI ने कहा कि जमानत अर्जी का विकल्प आपके पास हैं. साथ ही शीर्ष न्यायलय ने पूछा कि क्या आप जमानत के लिए अनुच्छेद 32 का इस्तेमाल कर रहे हैं. बता दें, सुप्रीम कोर्ट का फैसला आने के बाद अब आम आदमी पार्टी ने हाई कोर्ट जाने का फैसला किया है.

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