गिरफ्तार नहीं होंगी तीस्ता सीतलवाड़, HC के फैसले पर SC की रोक

नई दिल्ली: शनिवार को सामाजिक कार्यकर्ता तीस्ता सीतलवाड़ को सुप्रीम कोर्ट से बड़ी राहत मिल गई है. तीन जजों की बेंच ने तीस्ता सीतलवाड़ को एक सप्ताह की अंतरिम सुरक्षा प्रदान की है जिसके तहत उन्हें गिरफ्तार नहीं करने के निर्देश दिए गए हैं. इससे पहले गुजरात हाईकूट ने उन्हें सरेंडर करने का आदेश दिया था जिसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने इस फैसले पर रोक लगा दी है.

बड़ी बेंच ने की सुनवाई

इस मामले पर सुप्रीम कोर्ट के दोनों जजों की राय अलग-अलग रही जिसके बाद इस मामले को सुप्रीम कोर्ट की बड़ी बेंच के पास सुनवाई के लिए भेजा गया और शनिवार की शाम तीस्ता सीतलवाड़ को बड़ी राहत मिली. तीस्ता की जमानत याचिका पर तीन जजों की बेंच ने सुनवाई कर शनिवार की शाम 9.15 बजे फैसला सुनाया. जस्टिस बी आर गवई, जस्टिस ए एस बोपन्ना और जस्टिस दीपांकर दत्ता की बेंच ने इस मामले में फैसला सुनाया है और गुजरात हाई कोर्ट के फैसले पर रोक लगा दी है.

क्या बोले तीस्ता के वकील

बता दें, 2002 गोधरा दंगे मामले में गुजरात हाई कोर्ट की नियमित जमानत याचिका खारिज करने को लेकर तीस्ता सीतलवाड़ ने SC में याचिका दायर की है. HC ने इस मामले की जांच कर रही SIT के सामने तीस्ता सीतलवाड़ को समर्पण करने को कहा था. कोर्ट ने तीस्ता को अंतरिम राहत देने और उन पर लगाई गई शर्तों के बारे में सुनवाई शुरू होते ही सुप्रीम कोर्ट के आदेश की मांग की.

वरिष्ठ वकील सीयू सिंह ने तीस्ता के लिए कहा कि मामले को सुनवाई के लिए फरवरी 2023 में आरोप पत्र दायर होने के बाद सत्र अदालत में भेज दिया गया. अभी आरोपों तय नहीं हुए हैं इसलिए आरोप सत्र न्यायालय में लंबित हैं. तीस्ता के वकील ने आगे दलील देते हुए कहा कि अंतरिम राहत को सुप्रीम कोर्ट के अगले आदेश तक जारी रखने में कोई हर्ज नहीं होगा. क्योंकि तीस्ता का पासपोर्ट जमा है कि साथ ही वह जांच में सहयोग भी कर रही हैं. गौरतलब है कि तीस्ता को 26 जून 2022 को गिरफ्तार किया गया था.

 

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